Raipur News: गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले इंस्पेक्टर को किया गया डिसमिस, आईजी अमरेश मिश्रा की कार्रवाई, जानिए पूरी मामला

Raipur News: गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में जेल में बंद निलंबित इंस्पेक्टर रोकेश कुमार चौबे को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है

Update: 2024-09-27 16:24 GMT

रायपुर। गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में जेल में बंद निलंबित इंस्पेक्टर रोकेश कुमार चौबे को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। ये कार्रवाई रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने की है। निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना अजाक में धारा 451, 294, 323, 506बी 354ए, भादबि व 3 1 के तहत अपराध दर्ज है। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये निरीक्षक को जेल की सजा सुनाई थी। वर्तमान में निरीक्षक जेल में ही बंद है। 

जानिए पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा मामला 24 मार्च 2023 देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक 24 मार्च 2023 को तत्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश चौबे द्वारा हॉस्टल के अंदर घुसकर संचालिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। शिकायत में बताया गया कि इंस्पेक्टर के द्वारा महिला से जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई थी। मना करने पर इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में महिला की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना इस दौरान हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आज एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पिछले दिनों इंस्पेक्टर रोकेश कुमार चौबे को निलंबित भी किया गया था।

आईजी रायपुर रेन अमरेश मिश्रा द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए २६ सितम्बर को निरीक्षक राकेश चौबे, रक्षित केन्द्र रायपुर को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने से जो उसके नैतिक अधःपन का द्योतक एवं लोकहित मे शासकीय सेवा में रखने योग्य नही पाये जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान के अंतर्गत ’’सेवा से पदच्युत’’ किया गया है।

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