Mahadev Satta: कोल स्कैम और महादेव सट्टा केस में ACB ने 22 बंडलों में 12500 पेज का चालान किया पेश, 60 दिन में चालान तैयार कर दिया

एसीबी ने आज छत्तीसगढ़ को हिला देने वाले कोयला और महादेव ऑनलाइन सट्टा केस का चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। एसीबी ने रिकार्ड 60 दिन में कोयला घोटाले का चालान तैयार कर दिया। इसमें दो आईएएस अधिकारियों, राप्रसे अधिकारी, माईनिंग अधिकारियों समेत 15 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार किया गया है।

Update: 2024-07-19 14:31 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने महादेव ऑनलाईन सट्टा और कोयला घोटाले का चालान आज पेश कर दिया। कोयला घोटाले का चालान 60 दिन में तैयार किया गया तो महादेव सट्टा का चालान 90 दिनों में। एसीबी की टीम ने आज 22 बंडलों में 12500 पेज का चालान लेकर कोर्ट पहुंची तो कौतूहल वश उसे देखने लोगों का जमावड़ा लग गया।


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ईओडब्ल्यू द्वारा महादेव बुक ऐप प्रकरण अपराध कमांक-06/2024 में आज कुल 10 गिरफ्तार आरोपियों-रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, चन्द्रभूषण वर्मा, सतीश चन्द्राकर, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, अमित कुमार अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतिश दीवान एवं किशनलाल वर्मा के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 एवं 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7 एवं 7।, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8 एवं 11 एवं सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4क के अंतर्गत विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) रायपुर में अभियोग पत्र पेश किया गया है। ये सभी आरोपी अभी न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रकरण के अन्य 4 आरोपियों अनिल अग्रवाल उर्फ़ अतुल अग्रवाल, सौरभ चन्द्राकर, रवि उप्पल एवं शुभम सोनी, जो कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स एवं संचालक हैं, के संबंध में उपरोक्त धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण फरारी में कार्यवाही की जा रही है।

अवैध कोल लेवी प्रकरण अपराध क्रमांक-03/2024 में आज कुल 15 आरोपियों-सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह एवं वीरेन्द्र जायसवाल के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 120बी, 420 एवं 384 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7. 7 ए. एवं 12 के अंतर्गत विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) रायपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विदित हो कि इन सभी आरोपियों को ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।


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