Jaspur News: प्राचार्य पर स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं को उत्पीड़न करने का आरोप, जांच में पुष्टि होने पर हटाए गए...

Jaspur News: विद्यालय के प्राचार्य पर स्कूल की शिक्षिकाओं, महिला कर्मचारी और छात्राओं ने लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

Update: 2024-09-28 14:49 GMT
Jaspur News: प्राचार्य पर स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं को उत्पीड़न करने का आरोप, जांच में पुष्टि होने पर हटाए गए...

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Jaspur News: जशपुर। जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड मुख्यालय में संचालित स्कूल के प्राचार्य आरपी निराला पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि बैड टच करने के अलावा कमरे में बुलाकर अश्लील गाने पर छात्राओं को डांस भी करवाया। कलेक्टर द्वारा जांच करवाने पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि हुई। जिसके बाद प्राचार्य आरबी निराला को प्राचार्य के पद से हटा दिया गया है।

आरपी निराला मनोरा विकासखंड जिला जशपुर में पदस्थ है। उन पर आरोप है कि स्कूल की छात्राओं, महिला कर्मचारियों और शिक्षिकाओं का उत्पीड़न करते है। चॉकलेट देने के बहाने छात्राओं को कमरे में बुला अश्लील हरकतें और बैड टच करते है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भी प्राचार्य ने दो छात्राओं को कमरे में बुलाकर अश्लील गानों पर डांस करवाया। छात्राओं ने उन पर गलत तरीके से छूने और गंदी बातचीत करने का आरोप भी लगाया है। छात्राओं के अलावा शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों ने भी प्राचार्य पर अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत की। शिकायत मिलने पर कलेक्टर रवि मित्तल ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देशित किया।

एसडीएम ने जब मामले की जांच की तो पूरे मामले की पुष्टि हुई। कलेक्टर को सौंपे जांच प्रतिवेदन में एसडीएम ने बताया है कि विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया किए जाने का मामला प्रथम दृष्टया सहीं पाया गया है। पीड़िताओं के कथन से स्पष्ट है कि प्राचार्य के द्वारा महिला कर्मचारियों,छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों एवं विद्यालयीन छात्राओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न जैसे कृत्य किया गया है। जिससे छात्राएं मानसिक रूप से पीड़ित है।

एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर रवि मित्तल ने प्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपके द्वारा प्रभारी प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर पदस्थ होने के उपरांत भी अनैतिक और अमर्यादित कृत्य है जो जांच प्रतिवेदन एवं बयान के आधार पर प्रथमदृष्ट्या सहीं पाया गया। आपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है। सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के सर्वथा विपरीत एवं शस्ति योग्य है। कलेक्टर ने तीन दिवस के भीतर प्राचार्य को जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। समय अवधि में जवाब नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। प्राथमिक रूप से प्राचार्य आरबी निराला को प्राचार्य के पद से हटाते हुए उनके मूल पद प्राचार्य भेज दिया गया है।

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