GAD का फरमान: मंत्रालय में बिना अनुमति अधिकारियों को अटैच करने पर नहीं मिलेगा चेम्बर, पढ़िये आदेश

GAD order: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अब बिना अनुमति अधिकारियों को अटैच करने पर चेम्बर नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है...

Update: 2025-10-22 15:28 GMT

GAD order: रायपुर। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों को कक्ष आबंटन के संबंध में आदेश जारी किया हैं। मंत्रालय में अब बिना अनुमति अधिकारियों को अटैच करने पर चेम्बर नहीं दिया जाएगा। नीचे पढ़ें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश...

''मंत्रालय अंतर्गत विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को संलग्न/पदस्थ करने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये है। निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा बिना सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमति के अपने स्तर पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ करने की कार्यवाही की जा रही है, तदोपरांत कक्ष आबंटित करने हेतु इस कक्ष को प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है। यह कार्यवाही नियम/प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

2/विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किये जाने और मंत्रालय में बैठक व्यवस्था हेतु कक्ष सीमित होने के फलस्वरूप अधिकारियों को कक्ष आबंटन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

3/वर्तमान में मंत्रालय में शासकीय कार्यों का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके फलस्वरुप मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालय से पदस्थ संलग्न अधिकारी अपने मूल कार्यालय स्थल से ई-ऑफिस के माध्यम से शासकीय कार्य संपादित कर सकते है।

4/अतः आदेशानुसार मंत्रालय अंतर्गत विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग से बिना सहमति के मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ किये जाने पर कक्ष आबंटन की पात्रता नहीं होगी।''

नीचे पढ़ें आदेश...



Tags:    

Similar News