Chhattisgarh PSC Scam: पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, दोनों केस को किया क्लब, अब सीबीआई ये करेगी...

Chhattisgarh PSC Scam: छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई अब ईओडब्लू और बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में दर्ज केस को क्लब कर जांच प्रारंभ करेगी।

Update: 2024-04-25 16:15 GMT

Chhattisgarh PSC Scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ की चर्चित पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करने का ऐलान किया था। इसके लिए गृह विभाग ने भारत सरकार को सरकार का नोटिफिकेशन भेजा था। इसके अलावे बालोद के अर्जुंदा थाने में भी केस दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार ने दोनों केसों को क्लब करते हुए अधिसूचना जारी की है। अब सीबीआई इस केस में जांच टीम गठित करेगी। जांच टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर पीएससी घोटाले की विवेचना प्रारंभ कर देगी।


विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था। पीएससी परीक्षा 2021 में की हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की जांच कराने और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गारंटी दी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्य के युवाओं से की गई यह गारंटी भी अब सीबीआई के सुपुर्द होते ही पूरी हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर 03 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 12 विभागों के लिए 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। चयन सूची जारी होते ही प्रतिभागी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। युवाओं ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें की और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एन्टीकरप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध ब्यूरो ने भी इस मामले में अपराध दर्ज किया था।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध संख्या 28/2024 से संबंधित मामलों की खोज और जांच करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार गृह विभाग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 की अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में अधिसूचना 16 फरवरी 2024 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी।

राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें, आईपीसी की धारा 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत पुलिस स्टेशन-अर्जुंदा, जिला-बालोद में दर्ज की गईं थी। (यथा संशोधित 2018) और आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत जिला-रायपुर के एसीबी/ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 05/2024 दर्ज किया गया है। (2018 में यथा संशोधित) और ऐसे अपराध (अपराधों) के संबंध में और/या उसी लेनदेन के दौरान किए गए या समान तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध के लिए कोई भी प्रयास, उकसावे और/या साजिश शामिल हैं।

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