Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवनियुक्त जज बीडी गुरु व एके श्रीवास्तव आज लेंगे शपथ, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवनियुक्त एडिशनल जज बीडी गुरु व एके प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा शपथ दिलाएंगे।

Update: 2024-08-13 04:17 GMT

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवनियुक्त एडिशनल जज बीडी गुरु व एके प्रसाद का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर दोनों जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जानकारी दी है।




 


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही समय भी तय कर दिया है। आज दोपहर दो बजकर 15 मिनट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के कोर्ट रूम में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सीजे सिन्हा दोनों नवनियुक्त एडिशनल जज को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर दोनों नवनियुक्त जजों के परिवारजनों के अलावा रजिस्ट्री के अफसर,हाई कोर्ट बार एसोसिएशन व स्टेट बार कौंसिल के पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। 

बता दें, राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश में दोनों अधिवक्ताओं की नियुक्ति एडिशनल जज के रूप में हुई है। दो वर्ष के परिविक्षावधि में रहेंगे।सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की सहमित के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार के ज्वाइंट सिक्रेटरी जगन्नाथ श्रीवासन ने नियुक्ति आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 17 हो जाएगी। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कालेजियम की अनुशंसा होती है। लिहाजा सु्प्रीम कोर्ट कालेजियम ने दो जजों की नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमित जताते हुए कहा था कि 21 फरवरी 2024 को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बीडी गुरु व एके प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की।

चीफ जस्टिस की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कालेजियम ने अपनी सहमति के संबंध में लिखा है कि उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय मांगी गई थी। एकमात्र परामर्शदाता-न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार पेश करने से खुद को अलग कर लिया है कि सूची में अनुशंसित लोगों में से एक उनसे संबंधित है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। हमने भी इसका अवलोकन किया है।

पेंडेंसी पर नजर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वर्तमान में 87227 है। प्रदेश के निचली अदालतों में यह संख्या साढ़े चार लाख के करीब है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 22 जजों का स्ट्रेंथ तय किया है। हाई कोर्ट में आजतलक इतने जजों की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है। यह पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एकसाथ 17 सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि डिवीजन बेंच की संख्या में भी अब बढ़ोतरी हो सकती है। जजों की संख्या बढ़ने से पेंडेंसी कम होगी। इससे याचिकाकर्ता और पक्षकार दोनों को राहत मिलेगी।

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