CG Yuktiyuktkaran News: युक्तियुक्तकरण के दौरान छुपाया पद, नियम विरुद्ध किया अतिशेष, संभाग स्तरीय समिति से मिली राहत

CG Yuktiyuktkaran News: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अफसरों ने जो खेल किया है, उसका खामियाजा आज भी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा रहा है। ऐसे ही एक मामले में हाई कीरत के निर्देश के बाद सम्भाग स्तरीय समिति ने स्मिता सिंह, व्याख्याता एलबी, शा.उ.मा.वि. खलिबा, अम्बिकापुर को राहत दी है। स्मिता सिंह व्याख्याता भूगोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को मान्य करते हुए जिला स्तरीय समिति को प्रकरण के निराकरण के लिए भेजा है।

Update: 2025-10-06 14:43 GMT

CG Yuktiyuktkaran News: सरगुजा। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अफसरों ने जो खेल किया है, उसका खामियाजा आज भी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा रहा है। ऐसे ही एक मामले में हाई कीरत के निर्देश के बाद सम्भाग स्तरीय समिति ने स्मिता सिंह, व्याख्याता एलबी, शा.उ.मा.वि. खलिबा, अम्बिकापुर को राहत दी है। स्मिता सिंह व्याख्याता भूगोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को मान्य करते हुए जिला स्तरीय समिति को प्रकरण के निराकरण के लिए भेजा है।

क्या है मामला

स्मिता सिंह, व्याख्याता एलबी द्वारा हाई कोर्ट बिलासपुर में दायर याचिका में पारितआदेश दिनांक 18.जून.2025 के परिपालन में जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 27 जून 2025 को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किया गया है।

स्मिता सिंह, द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध संभाग स्तरीय समिति के समक्ष 15 जुलाई 2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्मिता सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय कांउसलिंग 04 जून 2025 में उपस्थित होकर उनके द्वारा शा० बालक उ०मा०वि० उदयपुर का चयन किया गया। जब 05 जून 2025 को पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने पहुंची तो प्राचार्य शा० बालक उ०मा०वि० उदयपुर द्वारा पद रिक्त न होने की बात कहते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को उसी दिवस दी गई।

जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे अपनी मूल संस्था शा.उ.मा.वि. खलिबा में यथावत कार्य करने हेतु निर्देशित किया। व्याख्याता की संभाग स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया 05 नूं 2025 को संपन्न हुई। संभाग स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् 06 जून 2025 को सांय 4.00 बजे अचानक मोबाइल कर उसे बुलाया गया। संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा दबावपूर्वक शा. हाई स्कूल कनकपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज में पदस्थापना कर दी गई। जबकि जिला एवं संभाग के सभी पद पूर्व में काउंसलिंग द्वारा भरे जा चुके थे। यदि जिला स्तरीय काउंसलिंग में रिक्त पद की गलत जानकारी नहीं दी गई होती तो उसे को जिले में पदस्थापना मिल जाती।

जूनियर को अतिशेष करने का नियम

07 अगस्त 2025 को संभाग स्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई हेतु बुलाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज एवं अभिमत के अनुसार छ.ग. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पद के विरूद्ध एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत होने पर दोनों में से जो कनिष्ठ होगा, उसे अतिशेष माना जायेगा, के अनुसार संबंधित को अतिशेष चिन्हांकित किया गया है।

प्रिंसिपल ने नहीं कराया जॉइनिंग

शा.उ.मा.वि. खलिबा में भूगोल विषय के स्वीकृत एक पद के विरूद्ध दो व्याख्याता स्मिता सिंह एवं शिव कुमारी सिंह पदस्थ थी। जिसमें स्मिता सिंह कनिष्ठ व्याख्याता होने के कारण अतिशेष चिन्हांकित की गई है, जिला स्तरीय काउंसलिंग में स्मिता सिंह द्वारा चयनित शा.बा.उ.मा.वि. उदयपुर में इनकी पदस्थापना की गई। पदांकित शाला में पद रिक्त नहीं होने के कारण प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। जिसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा स्मिता सिंह को यथावत शा.उ.मा.वि. खलिया में कार्य करम रहेतु निर्देशित किया गया।

काउंसलिंग के दौरान छिपाई जानकारी

05 जून 2025 को संभाग स्तरीय कांउसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के उपरात 08 जून 2025 को कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर के आदेश के द्वारा स्मिता सिंह, व्याख्याता एलबी उ०मा०वि० खलिया, वि०सं० अम्बिकापुर जिला सरगुजा की पदस्थापना हाई स्कूल कनकपुर, वि०खं० रामचन्द्रपुर जिल्ला बलरामपुर-रामानुजगंज में किया गया है। जिला स्तरीय काउंसलिंग में त्रुटिपूर्ण रिक्त पद प्रदर्शित किया गया तथा इन्हें संभाग स्तर की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के कारण शाला चयन का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

अभ्यावेदन को किया स्वीकार, लेक्चरर को मिली राहत

संभाग स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण के अवलोकन एवं दस्तावेजों के परिशीलन उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा विभागीय समसंख्यक निर्देश 02 अगस्त 2024 के भाग 7 (C) के कंडिका 3 का पालन कर अतिशेष चिन्हांकन सही किया गया है, किन्तु भाग 6 के कंडिका (3), (4), तथा भाग 10 के कंडिका 7 (2) का पालन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण की विवेचना उपरांत आवेदिका स्मिता सिंह व्याख्याता भूगोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का मान्य करते हुए जिला स्तरीय समिति को प्रकरण के निराकरण के लिए भेज है।

निर्णय की इनको दी जानकारी

1. महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।

5. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर।

6. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को।

7. संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापु।

8. जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति सरगुजा।

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