CG Teacher Suspend: स्कूल में हैवानियत! छात्र को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, प्रधान पाठिका और शिक्षक निलंबित
CG Teacher Suspend: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्कूल में प्रधान पाठिका ने हैवानियत की हदें पार कर दी। प्रधान पाठिका ने छात्रों के बीच हुए झगड़े में सातवीं कक्षा के छात्र को कमरे में बंद कर बेरहमी पीटा।
CG Teacher Suspend
CG Teacher Suspend: कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्कूल में प्रधान पाठिका ने हैवानियत की हदें पार कर दी। प्रधान पाठिका ने छात्रों के बीच हुए झगड़े में सातवीं कक्षा के छात्र को कमरे में बंद कर बेरहमी(CG Teacher Suspend) से पीटा। इस मामले में अब प्रधान पाठिका को ससपेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले एलबी शिक्षक को निलंबित किया गया है।
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक़, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति केसली द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की प्रधानपाठिका के खिलाफ शिकायत की थी। प्रधानपाठिका ने कक्षा 7वीं के छात्र के साथ कमरे में बंद कर निर्दयता से मारपीट किया था। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की गयी थी।
कक्षा 7वीं के छात्र के पिटाई के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता लेकर उक्त शिकायत की जांच कराई। जिसके दो सदस्यी जांच दल का गठन किया गया। जांच में पता चला कक्षा 7वीं के छात्र भावेश साहू एवं हिमांशु निर्मलकर द्वारा भोजन अवकाश के समय आपस में मारपीट करने पर प्रधान पाठक डेजी जॉय द्वारा लडाई छुडवाया गया एवं बंद कमरे में बच्चों को मारा गया है।
प्रधान पाठिका और शिक्षक ससपेंड
जांच में यह भी पता चला कि प्रधान पाठिका डेजी जॉय, शिक्षक कुंदन लाल लोनिया, मनोज वर्मा विलंब से शाला पहुंचते हैं। शिक्षक वर्मा 22 अगस्त 2025 से बिना किसी सूचना व आवेदन के शाला से अनुपस्थित है। कभी-कभी शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं। साथ ही शाला परिसर में साफ सफाई नहीं होना, पंखे व बिजली के बोर्ड क्षतिग्रस्त होना पाया गया है। इससे शाला में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। डेजी जॉय व मनोज वर्मा का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिमेदाराना, लापरवाही के चलते प्रधान पाठिका डेजी जॉय और शिक्षक मनोज वर्मा शिक्षक को संयुक्त शिक्षा संचालक ने निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत डेजी जॉय एवं मनोज वर्मा शास. पूर्व माध्य. शाला केसली, विकास खंड कवर्धा, जिला कबीरधाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह छण्गण् सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड(एक) (दो) (तीन) एवं नियम 7 व 23 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।