CG Teacher News: शिक्षक सस्पेंड: मुंगेली की स्कूल के लिए जारी हुआ पदस्थापना आदेश, चुपके से बिलासपुर में कर लिया ज्वाइन, जेडी ने किया निलंबित
CG Teacher News: आदेश की अवहेलना करना शिक्षक एलबी को भारी पड़ गया है। JD संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर ने आदेश जारी कर शिक्षक एलबी रविंद्र बागड़े काे निलंबित कर दिया है।
CG Teacher News: बिलासपुर। आदेश की अवहेलना करना शिक्षक एलबी को भारी पड़ गया है। JD संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर ने आदेश जारी कर शिक्षक एलबी रविंद्र बागड़े काे निलंबित कर दिया है। शिक्षक एलबी को युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष घोषित करते हुए मुंगेली जिले की शासकीय पू.मा.शा. पथरिया में ज्वाइनिंग देने पदस्थापना आदेश जारी किया गया था। शिक्षक ने आदेश की अवहेलना करते हुए बिलासपुर जिले की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघरी में ज्वाइनिंग ले ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद जेडी ने शिक्षक को विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
जेडी कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है कि रविन्द्र बागडे, शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. शासन के युक्तियुक्तकरण निर्देश 28 अप्रैल 2025 एवं 02 अगस्त 2024 के परिप्रेक्ष्य में शाला में अतिशेष घोषित किया गया। तदउपरान्त पत्र के निर्देश के अनुक्रम में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना शा.पू.मा.शाला बालक पथरिया वि.ख. पथरिया में की गई। कार्यालयीन आदेश 10 सितंबर 2025 एवं संशोधित आदेश 16 सितंबर 2025 द्वारा संबंधित के अभ्यावेदन 19 जुलाई 2025 को अमान्य किया गया है। बागड़े को यह ज्ञात है कि युक्तियुक्तकरण उपरान्त पदस्थापना शा.पू.मा.शा. पथरिया है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। दो पृष्ठीय आदेश जिसमें द्वितीय पृष्ठ पर आदेश में स्पष्ट रूप से अमान्य अंकित है। इसके उपरान्त भी रविन्द्र बागडे द्वारा अनाधिकृत रूप से सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति शा.पू.मा.शा मंगला वि.ख. बिल्हा में 16 सितंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तत्संबंध में उन्हें कार्यालयीन पत्र 17 सितंबर 2025 द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। रविन्द्र बागडे द्वारा 17 सितंबर 2025 को प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद, उपयुक्त नहीं पाया गया।
रविन्द्र बागडे का उपरोक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम 3 के विपरीत होने के कारण छग सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम-9 के तहत् रविन्द्र बागडे, शिक्षक एलबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पथरिया जिला मुंगेली नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।