CG Teacher News: वित्तमंत्री चौधरी से क्रमोन्नति हेतु शिक्षक नेता आज करेंगे मुलाकात, कामदेव टेकाम व सोना साहू के क्रमोन्नति मामले पर जारी करे जनरल आर्डर शासन
CG Teacher News: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही क्रमोन्नति हेतु जनरल ऑर्डर करने ज्ञापन सौपने के लिए मंत्रियों के जिले के या उनके प्रभार वाले जिले के प्रदेश प्रांतीय पदाधिकारी व जिलाध्यक्ष व प्रभावित शिक्षको द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।

CG Teacher News:रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही क्रमोन्नति हेतु जनरल ऑर्डर करने ज्ञापन सौपने के लिए मंत्रियों के जिले के या उनके प्रभार वाले जिले के प्रदेश प्रांतीय पदाधिकारी व जिलाध्यक्ष व प्रभावित शिक्षको द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डबल बैंच के प्रकरण क्रमांक WA No. 261 of 2023 निर्णय के आधार पर कामदेव टेकाम व अन्य शिक्षको को क्रमोन्नत वेतनमान हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने दिया है, अतः कामदेव टेकाम व अन्य सहित सोना साहू के साथ प्रभावित सभी को क्रमोन्नत वेतनमान देने का जनरल ऑर्डर शासन जारी करे।
ज्ञात हो पूर्व में भी हजारो शिक्षकों द्वारा जिला/जनपद पंचायत व जिला/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारियो को क्रमोन्नति देने का व्यक्तिगत आवेदन दिया गया है, अब शासन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके कारण शिक्षक अपने पूर्व आवेदन की स्थिति पावती दिखाकर पूछेंगे व उच्च न्यायालय के डबल बैच के निर्णय व शासन के विभिन्न आदेश के अनुसार शिक्षक स्वयं के लिए पुनः अभ्यावेदन देंगे ताकि सोना साहू व कामदेव टेकाम के साथ ही सभी के लिए शासन जनरल आर्डर करे।
टीचर्स एसोसिएशन प्रारंभ से ही प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा गणना हेतु कई बार मांगपत्र दे चुका है, कई स्तर के चरणबद्ध आंदोलन कर चुका है ऐसे में क्रमोन्नति मुख्य मांग में शामिल है, पूर्व सेवा की गणना से ही क्रमोन्नति मिलेगी और सभी शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन का समुचित लाभ भी मिल सकेगा, इसीलिए पूर्व की सेवा के आधार पर सभी के लिए क्रमोन्नति हेतु जनरल आर्डर जारी किया जावे, जो आगे न्यूनतम पेंशन व पूर्ण पेंशन की पात्रता तय करेगा।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने कहा कि डबल बैंच के निर्णय के साथ शासन के उन आदेशों को संलग्न कर ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें क्रमोन्नत वेतनमान का जनरल आदेश जारी किया जा सके।
जिन आदेशों को संलग्न कर ज्ञापन दिया जाएगा उसमें
सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 24 /4/2006 व सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने का जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के लिए आदेश जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 233/वित्त/ नियम/चार/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक 216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010 (वित्त निर्देश 32/2010) द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर शिक्षक तथा व्याख्याता संवर्ग को 10 वर्ष की सेवा में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन निर्देश पत्र क्रमांक एफ 12 -3/ 2018/20 - दो अटल नगर रायपुर दिनांक 06/04/2019 में पंचायत के अपर मुख्य सचिव व नगरीय निकाय के विशेष सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा तत्समय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा, परीक्षण पश्चात नव निर्धारित वेतनमान की जानकारी सहित रिवाइज्ड एलपीसी वर्तमान आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, किन्तु क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान निर्धारित कर अब तक रिवाइज एलपीसी नही भेजा गया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा सोना साहू के द्वारा दायर याचिका क्रमांक WA/261/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 को डबल बैंच द्वारा निर्णय किया गया है की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए है इसलिए क्रमोन्नति के हकदार है।
अतः सम्बन्धित आदेश व संदर्भित न्यायालयीन निर्णय के आधार पर पंचायत विभाग में 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, पंचायत व शिक्षा विभाग मिलाकर 10 वर्ष की सेवा में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने, रिवाइज़ एलपीसी जारी करने, इसी तरह 10 वर्ष में प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान करते तथा 20 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय उच्चतर समयमान प्रदान करने का तथ्यात्मक पक्ष रखा जाएगा।