CG News: SP की दो टूक...तय लिमिट से ज्यादा आवाज में बजाया डीजे-धुमाल तो...होगी ये कार्रवाई

CG News: गणेश और दुर्गा उत्सव को लेकर एसपी रजनेश सिंह ने डीजे व धुमाल संचालकों की बैठक लेकर दिए निर्देश

Update: 2024-08-30 02:58 GMT

CG News: बिलासपुर। गणेश व दुर्गा उत्सव के दौरान तेज आवाज में डीजे व धुमाल बजाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी रजनेश सिंह ने शहर के सभी डीजे व धुमाल संचालकों की बैठक लेकर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने दोटूक कहा डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। निर्धारित लिमिट से ज्यादा आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। ऐसा करने पर पुलिस व प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी रजनेश सिंह ने कहा कि न्यायालय व ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का सभी को पालन करना होगा। शहर में डीजे-धुमाल यदि तय सीमा से अधिक आवाज में बजाए गए तो उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। शहर के भीतर डीजे और धुमाल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि तक ही बजाए जा सकेंगे। डीजे और धुमाल का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में होगा जिसकी अनुमति आयोजकों द्वारा पहले से ली जाएगी।

इसलिए एसपी ने ली बैठक

आगामी त्योहारों के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे धुमाल )संचालकों की ली। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में न्यायालयों, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के निर्देशों से अवगतकराया गया।

गाइड लाइन का करना होगा पालन

एसपी ने साफ कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जावेगी।

आगामी गणेशोत्सव एवं दुर्गाेत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बिलासागुड़ी सभा कक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के संचालकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं उमेश गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं बिलासपुर के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धूमाल) के संलचाकगण सम्मिलित हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने निर्देश दिया गया।

इन शर्तों का करना होगा पालन

01- ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा दी गयी निर्धारित समयावधि में ही की जाये।

02- संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) उपलब्ध करायें जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।

03- संचालक अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के साथ अपने आपरेटर (प्रतिनिधि) को अवश्य रखें जो यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का प्रयोग हो।

04- न्यायालायों एवं ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्ताें के उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

05- गलत तरीके से वाहनों में लगाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

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