CG News: बुलडोजर कार्रवाई, 400 जवानों की मौजूदगी में वन भूमि में बने 40 घरों पर चलाया बुलडोजर, संरक्षित वन भूमि से हटाया कब्जा

जंगल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले 40 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। जवानों की तैनाती के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

Update: 2025-06-14 09:25 GMT

सरगुजा। अंबिकापुर वन क्षेत्र के चोकराकछार में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे 40 लोगों को पहले वन विभाग ने बेदखली की नोटिस जारी की थी। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ने पर आज बड़ी कार्रवाई की गई। वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस जवानों की मौजूदगी के बीच 40 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है।

बेजाकब्जाधारियों पर आरोप है कि जंगल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने के साथ ही आसपास की जमीन पर कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे थे। संरक्षित वन भूमि होने के कारण वन विभाग ने बेदखली की नोटिस जारी की थी। नोटिस के बाद भी कब्जा ना हटाने पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है।


पार्षद आलोक दुबे ने वित्त मंत्री से की थी शिकायत-

पार्षद आलोक दुबे ने वित्त मंत्री व प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। दुबे ने ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 2581 में 11 अल्पसंख्यक को मिले फर्जी वन अधिकार पट्टा को निरस्त करने और वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की मांग की थी। शिकायत में इस बात की जानकारी दी थी कि 11 कब्जेधारियों ने 25 एकड. वन संरक्षित भूमि का गलत तरीके से वन अधिकार मान्यता पत्र बनवाकर 2 अप्रैल 2017 से कब्जा कर रह रहे हैं।

ये हैं कब्जाधारी-

मो. मकबूल अंसारी आ. जुमन अली रकबा 0.117एकड़, असलम आ. युसुफ अंसारी रकबा 0.131,बसारत अंसारी आ० जुम्मन अंसारी रकबा 0.117,मो न्याजुल आ० सुकुरुला रकबा 0.226 5 निजामुददौन आ. मूनीम रकबा 0.355, जलालुददीन आ. गुलाम रसुल रकबा 0.281 7 मो. फरीद आ. यासीन रकबा 0.129, मो मोयिनुददीन आ० गुलाम रसुल रकबा 0.12,मो रसिन आ० अली रकबा 0.225 व साहेब हुसैन आ मूनिक शेख रकबा 0.247 एकड़।

2011 तक था जंगल, 2012 से हो गया कब्जा-

पार्षद दुबे ने अपनी शिकायत के साथ गुगल मैप भी संलग्न किया है। इसमें बताया है कि 2011 के गुगल मैप में चौरका कछार एवं रनपुर खुर्द के वन संरक्षित क्षेत्र में एक भी मकान का निर्माण नहीं हुआ था। 2012 से 2024 के बीच करीब 52 मकान वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से बन गये।

वन अधिकार पट्टा के नियमों की उड़ाई धज्जियां-

पार्षद आलोक दुबे ने अपनी शिकायत में लिखा है कि बेजाकब्जाधारियों को रनपुर खुर्द गाव में बसे केवल 10-15 वर्ष हुए हैं। इसके बाद भी इनको वन अधिकार मान्यता पत्र मिल गया है। मो रसीद आ अली को 2.अ्रप्रैल 2017 को 0.225 हेक्टेयर वन अधिकार मान्यता पत्र मिला है। मो रसीद ने करीब 4 मुसलमान परिवार से मोटी रकम लेकर 100 रुपये के स्टाम्प में वन अधिकार मान्यता पत्र में प्राप्त जमीन को बेच दिया है। जबकि अधिनियम की धारा (4) की उप धारा के अधीन वन अधिकार मान्यता पत्र अहस्तांतरणीय है। इसे बेचा नहीं जा सकता।

डीएफओ सरगुजा ने बेदखली का जारी किया आदेश-

वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर 08 मई 2025 को डीएफओ को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि साबीर अंसारी पिता स्व जलालुद्दीन अंसारी ग्राम रनपुरखुर्द (चोरकाकछार) द्वारा वनखण्ड खैरबार के कक्ष क्रमांक आर.एफ.- 2581 रकबा 0.006 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। रेंजर की रिपोर्ट के बाद डीएफओ ने कब्जाधारी के जवाब को खारिज करते हुए धारा 80 अ (1) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन भूमि की अवैध कब्जे से बेदखल करने का आदेश दिया। डीएफओ ने अपने आदेश में लिखा है कि सावीर अंसारी वल्द स्व. जलालुद्दीन अंसारी साकिन रनपुरखुर्द (चोरकाकछार) को परिक्षेत्र अम्बिकापुर के आरक्षित वनखण्ड खैरबार के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-2581 से बेदखल किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के 2 दिनों के भीतर इस वन भूमि से अपना कब्जा हटा लें । आदेश में यह भी हिदायत दी गई थी कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा नहीं हटाते है तो इस वन भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य प्रकार का निर्माण जो अनावेदक ने किया है उसे राजसात करने हेतु जब्त कर ली जाएगी।

0 कब्जा हटाने में हाेने वाली खर्च की राशि वसूलने का आदेश

डीएफओ ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि वन भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा उक्त भूमि को मूलस्थिति में लाने के लिये, किये गण् समस्त व्यय की राशि कब्जाधारी से 82 भारतीय वन अधिपियम 1927 के अंतर्गत शासन की भू-राजस्व बकाया राशि के बतौर वसूल की जाएगी।

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