CG आबकारी अधिकारी सस्पेंड: जिले में शराब दुकान के कर्मचारी बेच रहे थे अधिक रेट में शराब, आकस्मिक निरीक्षण में हुआ खुलासा...

CG: अपने प्रभार जिले में नियंत्रण नहीं होने और लापरवाही बरतने के मामले में जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

Update: 2024-10-03 11:37 GMT

Raipur रायपुर। महासमुंद जिले के जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय स्तर के चार वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने महासमुंद की विभिन्न शराब दुकानों की जांच की थी। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान तुमगांव एवं विदेशी मदिरा दुकान छलप में अधिक दर में मदिरा बेचते पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल को निलंबित किया गया। 

जारी आदेश में लिखा है...दिनांक 01.10.2024 को मुख्यालय स्तर के 04 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के माध्यम से जिला महासमुंद की विभिन्न मदिरा दुकानों की जांच की गई। जिले के आकस्मिक निरीक्षण दौरान विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमगांव एवं विदेशी मदिरा दुकान झलप में अधिक दर पर मदिरा विक्रय होना पाया गया। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकान झलप एवं देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान तुमगांव में कर्मचारी यूनिफॉर्म / आई.डी. कार्ड के बिना मदिरा दुकान संचालन करते पाये गये, जांच किये गये समस्त मदिरा दुकानों में साफ-सफाई का अभाव एवं संलग्न अहाता परिसर नियमानुसार संचालित नहीं होना पाया गया। साथ ही समीक्षा में देशी / विदेशी मदिरा के खपत में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि परिलक्षित नहीं है। मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी का अपने प्रभार जिले में नियंत्रण शिथिल होना स्पष्ट परिलक्षित है, जो जायसवाल, की शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होकर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है।

नीचे पढ़ें आदेश...




 


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