Bilaspur High Court: सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डॉक्टर को हाई कोर्ट से मिली राहत

Bilaspur High Court:सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डॉक्टरों का स्थानांतरण का दिया था। स्थानांतरण आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Update: 2025-05-08 03:57 GMT

Bilaspur High Court

Bilaspur High Court: बिलासपुर। जांजगीर जिले के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डॉक्टरों का ही तबादला कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता चिकित्सकों के तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है।

बीते 28 अप्रैल को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर डॉक्टर संदीप साहू का स्थानांतरण एमसीबी जिले के खडगंवा स्वास्थ्य केंद्र कर दिया गया था। संदीप साहू जांजगीर के सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक साहू को हटाए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आरोप था कि स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार बताकर सिविल सर्जन दीपक जायसवाल अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं।

चिकित्सकीय स्टाफ के बीच लंबे समय तक विवाद चलने के बाद राज्य सरकार ने सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल के अलावा जिला अस्पताल में पदस्थ तीन डॉक्टरों का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया गया था। जारी आदेश में सिविल सर्जन डॉ. जायसवाल को गृह जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ और जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. संदीप साहू, डॉ. इकबाल हुसैन और डॉ.विष्णु पैगवार को नारायणपुर-सुकमा, मनेन्द्रगढ़ जिला स्थानांतरण कर दिया गया था।

स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ.संदीप साहू ने अधिवक्ता हिमांशु पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है।

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