Bilaspur High Court: संचालक नगरीय प्रशासन से हाई कोर्ट ने कहा: बिना किसी पक्ष से प्रभावित हुए करें निर्णय, एक याचिका की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने दिया निर्देश...
Bilaspur High Court: दुर्ग नगर निगम के कर्मचारी ने कमिश्नर के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। याचिका की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को बिना किसी पक्ष से प्रभावित हुए गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। नगर निगम दुर्ग के कमिश्नर द्वारा जारी निलंब आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता भूपेंद्र गोइर ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कमिश्नर द्वारा निलंबित करने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। सिंगल बेंच ने मामले के निराकरण करने के लिए संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकृत किया है। कोर्ट ने कहा कि बिना कि बिना किसी पक्ष से प्रभावित हुए गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।
याचिकाकर्ता भूपेंद्र गोइर ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में नगर निगम दुर्ग के कमिश्नर द्वारा जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा है कि सहायक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत है तथा नगर पालिक निगम दुर्ग में पदस्थ है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है। सुमित अग्रवाल आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा पारित आदेश 07 अगस्त 2025 को चुनौती दी है। कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत याचिकाकर्ता की सेवा निलंबित कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दुर्ग नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया है।
याचिकाकर्ता ने नगर निगम आयुक्त, जिन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, की ओर से कुछ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा निदेशक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। बेंच ने संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को निर्देश जारी कर कहा कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लें। संचालक को यह भी निर्देशित किया है कि मामले के तथ्यों की जांच करें। मामले के किसी भी पक्ष से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और सामग्री के आधार पर, स्वयं गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें। इस निर्देश के साथ ही सिंगल बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने इनको बनाया है पक्षकार
सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग, संचालक नगरीय प्रशासन, आयुक्त, नगर निगम दुर्ग, सुमित अग्रवाल वर्तमान में आयुक्त, नगर निगम।