Bilaspur High Court; पूर्व सीएम को हाई कोर्ट का झटका, चुनाव याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई...

Bilaspur High Court; छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस माँग को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, जिसने उन्होंने अपने ख़िलाफ़ दायर चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की माँग की थी...

Update: 2025-05-09 10:08 GMT

Bilaspur High Court; बिलासपुर. बिलासपुर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद यह तय हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ख़िलाफ़ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई होगी. पूर्व सीएम को अब कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा.

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर खारिज करने की भूपेश बघेल की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 जून की तिथि तय कर दी है.

पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी व दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है. याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी वि तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है. आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज़ पेश किया है. याचिकाकर्ता ने पूर्व सीएम का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की थी. आपत्ति की सुनवाई के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता.

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