Balodabazar News: अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई...

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Update: 2024-02-16 11:32 GMT

Balodabazar News बलौदाबाजार। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर खनिजों के अवैध उत्खननध्परिवहन पर समुचित रोकथान हेतु जारी निर्देशो के परिपालन में कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 15 फरवरी 2024 को जिला खनिज टॉस्क फोर्स के सदस्यों के रुप में राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्यवाही की गई। जिसमें खनिज रेत, मुरुम, चूनापत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों एवं मशीनों पर कठोर कार्यवही करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 51 खनिजों का अवैध परिवहन कर रहें वाहनों सहित अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहें 6 चौन माउण्टेड मशीनों पर जप्ती की कार्यवाही की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार बलौदाबाजार के द्वारा बिना खनिज अभिवहन परिपत्र के खनिज रेत के अवैध परिवहन कर रहे 22 गाड़ियों में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम दतान (ख) में रात्रि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 2 चौन माउन्टेड मशीन को खनिज विभाग के साथ जन्त व सीलबन्द करते हुए 3 हाईवा जो कि नदी में रेत भराई का कार्य करते समय जप्त कर वाहन चालकों के भाग जाने पर रेत खदान संचालक को सुपूर्द किया गया है।

इसी प्रकार कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम भदरा में रात्रि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 3 चेन माउन्टेड मशीन को जप्त व सील किया जाकर सुरक्षार्थ ग्राम भदरा में रखा गया है तथा ग्राम भदरा एवं सिनोधा में 8 रेत से भरी हाईवा जप्त किया जाकर थाना कसडोल में सुरक्षार्थ रख गया है। तहसीलदार लवन के द्वारा खनिज रेत 8 हाईवा जप्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ रख गया है इसी के साथ खनिज विभाग के अमला के द्वारा भी खनिज रेत के 4 हाईवा जप्त कर थाना लवन में ही सुरक्षार्थ रखा गया है। तहसीलदार टुण्ड्रा एवं भाटापारा के द्वारा 3-3 वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर खनिज मुरुम के अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे चौन माउण्टेड मशीन को जप्त किया जाकर संबंधित थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है।

सभी वाहनों एवं मशीनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्यवाही की गई है। जिनमें नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश खनिज विभाग को दिये गये है।

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