Baloda Bazar Violence News: बड़ी खबर: बलौदाबाजार हिंसा में विधायक देवेंद्र यादव समेत 8 पर कोर्ट ने आरोप किया तय...

Baloda Bazar Violence News: सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार ने बलौदाबाजार कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय में आगजनी तोड़फोड़ व भड़काउऊ भाषण देकर लोगों को उकसाने के आरोप में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव व आठ अन्य लोगों पर आरोप तय कर दिया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस अफसरों की हत्या का प्रयास व भीड़ को उकसाने का लगा आरोप।

Update: 2025-04-02 15:34 GMT

Baloda Bazar Violence

Baloda Bazar Violence News: रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय में आगजनी व भड़काउऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने व दंगा भड़काने के आरोप में जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव व आठ अन्य लोगों पर आरोप तय कर दिया है। जिला कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी के रूप में इन पर मुकदमा चलेगा।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार मोहन बंजारे पिता दशरथ बंजारे व अन्य के मामले में सुनवाई के बाद आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि 10.06.2024 को समय 11.00 बजे या उससे पूर्व दशहरा मैदान बलौदाबाजार, अन्तर्गत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदेश स्तरीय आंदोलन में मोहन बंजारे व अन्य अभियुक्तगण/ मोहन बंजारे, किशोर नवरंगे, दिनेश कुमार चतुर्वेदी, राजकुमार सतनामी, नितेश उर्फ निक्कू टण्डन, देवेन्द्र यादव, ओमप्रकाश बंजारे एवं दीपक घृतलहरे दशहरा मैदान में उपस्थित होकर सतनामी समाज द्वारा आयोजित सभा में खुलेरूप से आक्रामक एवं भडकाऊ, उत्तेजनात्मक भाषण देकर सभा देकर सभा में उपस्थित लोगों को दंगा के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने यह भी लगाया आरोप

कोर्ट ने आदेश मेें लिखा है कि सभा में उपस्थित आठ-दस हजार व्यक्तियों को उग्र आंदोलन के लिए भड़काने करने, विधि विरूद्ध जमाव के गठन हेतु, घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने या करवाने के लिए भड़काने का गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की हत्या करने का प्रयास करने तथा शासकीय सम्पत्तियों जिसमें संयुक्त जिला कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलौदाबाजार के भवन व अन्य शासकीय कार्यालय तथा सम्पत्तियों को तथा शासकीय एवं निजी दो पहिया, चार पहिया वाहनों को आग के हवाले कर नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

भीड़ को आगजनी के लिए उकसाने का आरोप

शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अवैध कार्य करने या करवाने के लिए आपस में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र किया। भीड़ की अगुवाई की। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भीड़ का हिस्सा बनकर बलौदाबाजार शहर के गार्डन चौक,चक्रपाणी चौक, बस स्टेण्ड में अपने कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस कर्मियों पर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उनके हत्या करने के आशय से उन पर हमला कर उन्हें चोट पहुंचाया। शासकीय सम्पत्तियों को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया एवं संयुक्त जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं अन्य शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय एवं निजी वाहनों को तोड़फोड़ कर आग द्वारा रिष्टी कर करोड़ों रूपये का नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

कोर्ट ने कहा यह दंडनीय अपराध

कोर्ट ने इस तरह के कृत्य के लिए धारा 120-B सहपठित धारा 147, 148, 186, 353, 332, 333, 307,435,436,341,427/149 भा०द०सं० एवं धारा 3, 4 लोक सम्पत्तियों का क्षति, नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या है मामला

10.06.2024 को समय 11.00 बजे या उससे पूर्व दशहरा मैदान बलौदाबाजार, अन्तर्गत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदेश स्तरीय आंदोलन में मोहन बंजारे, किशोर कुमार नवरंगे, मोहन बंजारे, दिनेश कुमार चतुर्वेदी, राजकुमार सतनामी, नितेश उर्फ निक्कू टण्डन, देवेन्द्र यादव, ओमप्रकाश बंजारे एवं दीपक घृतलहरे दशहरा मैदान में उपस्थित होकर सतनामी समाज द्वारा आयोजित सभा में खुलेरूप से आक्रामक एवं भडकाउ भाषण देकर बलौदाबाजार में उपस्थित आठ-दस हजार व्यक्तियों को उग्र आंदोलन के लि भड़काया । घातक हथियार से सुसज्जित होकर बलवा करने या करवाने हेतु पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की हत्या करने का प्रयास किया।

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