Prannoy Roy-Radhika Roy:NDTV के फाउंडर्स प्रणव और राधिका रॉय को मिली बड़ी राहत, SAT ने सेबी के आदेश को किया रद्द

Prannoy Roy-Radhika Roy: एनडीटीवी (NDTV) के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय (Prannoy Roy) और राधिका रॉय (Radhika Roy) को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) ने गुरुवार 5 अक्टूबर को उनके खिलाफ जारी इनसाइड ट्रेडिंग के आदेश को रद्द कर दिया।

Update: 2023-10-05 15:30 GMT

Prannoy Roy-Radhika Roy: एनडीटीवी (NDTV) के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय (Prannoy Roy) और राधिका रॉय (Radhika Roy) को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) ने गुरुवार 5 अक्टूबर को उनके खिलाफ जारी इनसाइड ट्रेडिंग के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश को मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 27 नवंबर 2020 को पारित किया था। इस आदेश में प्रणव और राधिका दोनों को ब्याज के साथ 16.97 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करने को कही गई थी। यह 17 अप्रैल, 2008 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागू होता।

इसके अलावा सेबी ने उन्हें शेयर बाजार की गतिविधियों में भाग लेने से भी 2 साल के लिए बैन कर दिया था। इस दौरान वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके शेयरों को खरीदने, बेचने, या किसी और तरीके से इनके लेनदेन में भाग नहीं ले सकते थे। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस आदेश के खिलाफ SAT में अपील की थी, जिसने अब इस आदेश को रद्द कर दिया है।

SEBI ने नवंबर 2020 में एनडीटीवी के प्रमोटरों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की जांच की थी। एक मामला एनडीटीवी के प्रमोटरों का विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लिए गए लोन से जुड़ा था। वहीं दूसरा मामला इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ था।

दोनों आदेशों में SEBI ने प्रमोटरों पर दो साल का बैन लगाया था। हालांकि SAT ने इस साल 20 जुलाई को विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लोन के मामले में लगे बैन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में सेबी के कंक्लूजन पूरी तरह सही नहीं है।

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