लॉकडाउन छूट ब्रेकिंग : गृहमंत्रालय ने जारी की नयी गाइडलाइन…. दूसरे राज्यों में फंसे लोग लौट सकेंगे अपने घर… इन शर्तों का करना होगा पालन… राज्यों को जारी हुआ निर्देश

Update: 2020-04-29 13:11 GMT

नई दिल्ली 29 अप्रैल 2020। लॉकडाउन में छूट को लेकर एक नयी गाइडलाइन जारी हुई है। गृहमंत्रालय की इस नयी गाइडलाइन से अलग-अलग राज्यों में फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालुओं की वापसी की राहत खुल गयी है। हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी शर्तों से गुजरना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को नया आदेश जारी किया है. इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा. एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना होगा और जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी. नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी.वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी. जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा. अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारनटीन किया जाएगा. साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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