ब्रेकिंग : सार्वजनिक छठ पूजा की इजाजत से हाईकोर्ट का इनकार…… कहा- त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी….राज्य सरकार ने सार्वजनिक छठ पर जारी किया है प्रतिबंध

Update: 2020-11-18 03:56 GMT

नयी दिल्ली 18 नवंबर 2020। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कोविड-19 (Covid-19) के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है. हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा. आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है तो आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा है. सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है.

DDMA ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद वाली एक पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है. यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी. पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है.

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