Delhi Crime News: दिल्ली में महिला पायलट और उसके पति को भीड़ ने सड़क पर पीटा, मामला जानकर उड़ जायेंगे होश

Delhi Crime News: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक महिला पायलट और उसके पति द्वारा घर में काम करने वाली 10 साल की बच्ची को बुरी तरह प्रताड़ित करने की भनक लगते ही आक्रोशित भीड़ ने दंपति की पिटाई कर दी.

Update: 2023-07-19 12:35 GMT

Delhi Crime News: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक महिला पायलट और उसके पति द्वारा घर में काम करने वाली 10 साल की बच्ची को बुरी तरह प्रताड़ित करने की भनक लगते ही आक्रोशित भीड़ ने दंपति की पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी कौशिक बागची (36) और पूर्णिमा बागची (33) को बच्ची की पिटाई से जुड़ी घटना के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि महिला एक निजी एयरलाइन में पायलट के रूप में कार्यरत है, जबकि उसका पति एक अन्य निजी एयरलाइन का स्टाफ है. बच्ची की पिटाई की जानकारी मिलते ही पीड़िता के रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने दंपति को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ दंपति पर किस कदर टूट पड़ी है. वीडियो में कुछ महिलाओं को आरोपी महिला पायलट को थप्पड़ मारते हुए और उसके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है, जो अपनी वर्दी में थी. साथ ही पूर्णिमा को माफी मांगते हुए सुना जा सकता है.

दंपति के घर पर काम करती थी बच्ची

जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की को उसकी एक रिश्तेदार के जरिए दंपति के घर पर काम के लिए रखा गया था. लड़की की रिश्तेदार भी पास के एक घर में काम करती थी. वीडियो में भीड़ में शामिल लोगों से कौशिक कह रहा है, ‘‘वह मर जाएगी…उसे छोड़ दो…’’ इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दखल किया, तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई. पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्ष वर्धन ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे द्वारका दक्षिण थाने में दंपति के घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने की सूचना मिली थी.

उन्होने कहा कि पता चला कि 10 साल की बच्ची पिछले दो महीने से दंपति के घर पर काम कर रही है और दोनों ने बुधवार को नाबालिग लड़की की पिटाई कर दी. पुलिस के अनुसार बच्ची की रिश्तेदार महिला ने भी यह देखा. पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मामले की खबर फैलने पर दंपति के आवास के बाहर भीड़ एकत्र हो गई और उसने उनसे धक्का-मुक्की की. पीड़ित लड़की की आंखों पर चोट लगी है और उसके शरीर पर भी चोट के निशान हैं.

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘आईपीसी की धारा 323, 324 , 342, 370, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है.’’ साथ ही पुलिस ने कहा कि लड़की ने यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया है. क्या दंपति के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इस पर अधिकारी ने कहा कि शिकायत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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