Chhattisgarh News विष्‍णुदेव साय सरकार ने पलटा भूपेश सरकार का एक और फैसला, बिजली कंपनियों में लागू हुआ आईडी एक्ट

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Update: 2024-09-12 13:45 GMT

Chhattisgarh News रायपुर। प्रदेश की विष्‍णुदेव साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। सरकार ने राज्‍य की सरकारी बिजली कंपनियों में फिर से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (आईडी एक्ट) लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभी कंपनी में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (आईआर एक्ट) लागू है, जिसे 4 साल पहले भूपेश सरकार ने लागू किया था।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों विद्युत कंपनियों में अब छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (आईडी एक्ट) प्रभावशील होगा। इसके पूर्व कंपनी में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (आईआर एक्ट) लागू था। राज्य शासन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसे विद्युत कंपनियों ने लागू कर दिया है।

उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ने परिपत्र जारी किया है। 11 सितंबर को जारी परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग व्दारा जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के उपबंध में वर्णित उद्योगों की अनुसूची में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उद्योग आते हैं, इस अधिनियम के स्थान पर अब 22 मार्च 2024 से औद्योगिक विवादों का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिये गए प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

पूर्व में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय में दायर तथा लंबित प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ववत् औद्योगिक संबंध अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

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