Chhattisgarh News: इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर कसेगा शिकंजा: बेमेतरा हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित, सीएम से मिले उद्योग मंत्री, दुरुस्त किया जाएगा पूरा सिस्‍टम

Chhattisgarh News: बेमेतरा फैक्‍ट्री में हुए हादसे को देखते हुए उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योगों की विशेष सुरक्षा जांच करने करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री ने सीएम से भेंट कर उद्योगों में सुरक्षा इंतजामों पर विस्‍तार से चर्चा की है। मंत्री ने विभाग से कहा श्रमिकों के हित प्रहरी के रुप में उनके स्वास्थ्यऔर सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय सचिव को दिया है।

Update: 2024-05-28 06:17 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्रियों का उत्पादन या प्रयोग करने वाले उद्योगों का विशेष सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को उद्योगों में सुरक्षा मापदंड सुनिश्चित कर जानलेवा हादसों में कमी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मंत्री देवांगन ने अपने पत्र में बेमेतरा हादसे पर दुःख प्रकट करते हुए लिखा है की भीषण हादसे में कई श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई जो की अत्यंत ही दुखद है। चूंकि राज्य में श्रम विभाग का कार्य राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों के हितप्रहरी के रुप में कार्य करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरी रखते हुए श्रमवीरों के आजीविका व जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है।

इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा करवाना व उसकी रिपोर्ट विभाग को प्रदाय करना, जिसकी मासिक और वार्षिक समीक्षा हो। थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट एजेंसी की मान्यता को पुनः निर्धारित करना। उद्योग जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का प्रयोग या उत्पादन करते हों, ऐसे सभी उद्योगों का विशेष सुरक्षा जांच व समीक्षा की जाए।

बेमेतरा फैक्ट्री हादसे पर उद्योग मंत्री ने सीएम से भेंट कर की गहन चर्चा

उद्योग मंत्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल शाम भेंट कर बेमेतरा के औद्योगिक हादसे पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भी उद्योगों में सुरक्षा सर्वोपरि भाव के साथ सेफ्टी उपायों पर जोर देने पर गंभीरता जताई है। मंत्री देवांगन ने बताया की उद्योग व्यवस्था में सेफ्टी के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। शासन द्वारा अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा ताकि वे सुरक्षा मानकों का नियमित जांच कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी बेहद गंभीर हैं।

अधिकारी सुनिश्चित करें की श्रमिकों से उद्योग 8 घंटे से अधिक न लें काम

मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को निर्देशित किया है की किसी भी उद्योग में श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। मंत्री ने विधानसभा के बीते सत्र में कई विधायकों द्वारा लाए गए संज्ञान का उल्लेख करते हुए की उद्योगों द्वारा श्रम कानून का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से श्रमिकों से 12 घंटे से अधिक समय तक कार्य लिया जा रहा है।इसपर अधिकारियो को तत्काल श्रम कानूनों का पालन कराने के निर्देशित किया गया है।

अकुशल श्रेणी में 100 फीसदी श्रमिक स्थानीय हों, करें सुनिश्चित

मंत्री देवांगन ने एक बार फिर स्थानीय श्रमिकों को लेकर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है की स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर कम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ ओद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप उद्योगों द्वारा आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 100 फीसदी, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70 फीसदी और प्रबंधकीय श्रेणी में न्यूनतम 40 फीसदी रोज़गार दिए जाने का प्रावधान है। मंत्री देवांगन ने प्रावधान का पालन करने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उद्योग मंत्री देवांगन का विभागीय सचिव को जारी निर्देश

प्रति,

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ के उद्योगों में सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित कर होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उपचारात्मक उपाय किये जाने बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि उद्योगों में सुरक्षा मापदण्डों के पालन में लापरवाही बरतने के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं घटित हुई है। दिनांक 24.05.2024 को बेमेतरा जिले के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे में फैक्ट्री में कार्यरत कई श्रमिकों / कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, जो अत्यंत ही दुःखद है। चूंकि राज्य में श्रम विभाग का कार्य राज्य के उद्योगों में कार्यरत् श्रमिकों / कर्मचारियों के हितप्रहरी के रूप में कार्य करते हुए उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए श्रमवीरों के आजीविका व जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना है। इसके लिए निम्नानुसार कार्य किया जाना आवश्यक है :-

1. इण्डस्ट्रीयल सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा करवाना व उसकी रिपोर्ट विभाग को प्रदाय करना, जिसकी मासिक / वार्षिक समीक्षा हो।

2. थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट एजेंसियों की मान्यता को पुर्ननिर्धारित करना।

3. उद्योग जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्रीयों का प्रयोग या

उत्पादन करते हों का विशेष सेफ्टी ऑडिट या विभागीय सुरक्षा जांच की जाए तथा उसकी समीक्षा की जाए।

उक्त सभी बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग के श्रम, स्वास्थ्य व सुरक्षा विंग के अधिकारियों को उचित निर्देश जारी कर अवगत करावें।

(लखन लाल देवांगन)

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