Chhattisgarh News: 246 एमबीबीएस और 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को दी गई नियुक्ति: इनमें से 50 फीसदी की नियुक्ति बस्तर और सरगुजा संभाग में, देखें सूची

Chhattisgarh News: स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि श्याम बिहारी जायसवाल आम लोगों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारी पहली प्राथमिकता

Update: 2024-02-17 15:17 GMT

 Chhattisgarh News: रायपुर। सरकार बदलते ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर के पद पर तथा 21 डाक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर नियुक्ति दिया गया है। डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश आज आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है। इस आदेश में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से पचास फीसदी चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि इस नियुक्ति का मकसद आम लोगों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डाक्टरों की नियुक्ति की है ताकि आम लोग एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है उसके विरूद्ध यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त डॉक्टरों को पदस्थापना स्थल पर ही निवास करना होगा, अन्यत्र रहने पर कार्यवाही की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के उपरांत पदस्थपना स्थान में संशोधन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी चिकित्सा अधिकारी पदस्थपना स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। संबंधित अनुबंधित चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की संविदा सेवा अनिवार्य रूप पूर्ण किया जाना है। संबंधित अनुबंधित चिकित्सक द्वारा आदेश के पालन में निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दो वर्ष का सेवा पूर्ण नहीं करने अथवा कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी। साथ ही मेडिकल कौंसिल से पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।




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