CG-चर्चित हत्याकांड के आरोपी की फांसी की सजा बदलीः गर्लफ्रेंड से मिलने पर रोका तो बेटे ने माता-पिता की गोली मारकर की थी हत्या...

Update: 2023-12-02 08:16 GMT

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जैन दंपति की बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दुर्ग जिला कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब इस मामले में आरोपी संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। साथ ही इस मामले से जुडे़ दो अन्य आरोपियों की सजा को दोषमुक्त कर दिया है।

दरअसल, ये पूरा मामला पांच साले पहले याने कि जनवारी 2018 का है। दुर्ग के गंजपारा स्थित घर में जैन दंपति रावल मल जैन और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या दंपति के बेटे संदीप जैन ने की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता रावलमल जैन पुरानी विचारधारा वाले थे। संदीप का महिला मित्र के साथ मिलना जुलना पिता को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर आये दिन पिता-पुत्र के बीच विवाद भी होता रहता था। गुस्से में पिता कई बार संदीप को बोलते थे कि वो ऐसी हरकत छोड़ा दे नहीं तो उसे संपत्ति से बेदखल कर देगा।

पिता की धमकी से संदीप को लगने लगा था कि उसे संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगी। इसी बात से डरे बेटे ने पिता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। संदीप ने एक देसी पिस्टल दुर्ग कालीबाड़ी निवासी भगत सिंह और गुरूनानक नगर दुर्ग निवासी शैलेंद्र सागर से खरीदा।

योजना के तहत आरोपी ने घटना वाले दिन 1 जनवरी 2018 की सुबह साढ़े पांच बजे पिता रावलमल जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर मां सूरजी बाई पहुंची तो आरोपी ने उसे भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस ने माता पिता की हत्या के आरोपी को दुर्ग सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बेटे को फांसी व देसी पिस्टल देने वाले दोनों आरोपी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी।

बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए दो अन्य आरोपियों को दोशमुक्त कर दिया है।

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