Bilaspur High Court: राष्ट्रीय अवकाश के दिन हाई कोर्ट ने आधा दर्जन आला अफसरों को जारी किया नोटिस, इधर ताबड़तोड़ शुरु हो गई कार्रवाई
Bilaspur High Court: शुक्रवार को राष्ट्रीय अवकाश था। छुट्टी के दिन हाई कोर्ट खुला। मीडिया में प्रकाशित खबर ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा को कुछ इस कदर विचलित किया कि रजिस्ट्रार जनरल को पीआईएल के रुप में रजिस्टर्ड करने और आला दर्जन आला अफसरों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस के निर्देश पर पीआईएल रजिस्टर्ड हो गया है। स्कूल के आसपास नशे के बिक रहे सामान को लेकर प्रकाशित खबर के बाद नौनिहालों के भविष्य की चिंता करते हुए चीफ जस्टिस ने स्वत: संज्ञान में लिया है। आला अफसरों को नोटिस जारी करते ही जिला व पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। स्कूलों से लगे दुकानों व ठेलों से हजारों नग गुटका पाउच जब्त, करने के सााथ ही जुर्माना भी ठोंका है। सोमवार को जब सुनवाई होगी तब प्रशासन के बाद बताने के लिए पुख्ता जवाब रहेगा।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। बिलासपुर जिले में अवैध रूप से संचालित तंबाकू और इसके उत्पादों की दुकान चलाने वाले संचालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। खासकर स्कूल और इसके 100 मीटर के दायरे में आने वाले दुकानों और ठेलों को टारगेट कर कार्रवाई की गई। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सघन अभियान चलाया। नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक साथ अभियान चला। इस दौरान हजारों नग गुटका पाउच, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त किए गए। दुकान मालिक और ठेला वालों से लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्हें आइंदा ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बेचने की चेतावनी भरी हिदायत भी दी गई। कोटपा एक्ट यानी कि तंबाकू के सेवन और व्यापार को नियंत्रित करने वाला संसद से पारित एक कानून है। जिसके तहत शैक्षणिक और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों के विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है।
नगर निगम बिलासपुर की राजस्व, पुलिस, और कार्यपालिक दंडाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत राजेंद्र नगर स्कूल नेहरू चौक के सामने देवांगन पान सेंटर, दीपक डेली नीड्स, अनुसूचित जनजाति जाति हॉस्टल जरहाभाटा के पास बाबा डेली नीड्स एवं पटेल पान सेंटर, नवीन प्राथमिक शाला राजीव गांधी चौक के पास मिलन पान सेंटर, साहू टी स्टॉल अमित चाय कॉफी, अंबेडकर स्कूल सत्यम चौक के पास हरि पान सेंटर एवं शकुंतला सहारे की दुकान कुल नौ दुकानों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत करवाई करते हुए तंबाकू सिगरेट आदि पदार्थ जप्त किए गए। साथ ही कुछ दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।
दुकान संचालकों पर ठोंका 22 हजार रुपये का जुर्माना
इस दौरान 22 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई निगम एवं कोटपा एक्ट अंतर्गत संयुक्त रूप से की गई। नायब तहसीलदार सिद्धी गवेल के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने नूतन चौक और सरकंडा इलाके में 5 दुकानों पर कार्रवाई कर 1900 रुपए का चालान काटा गया। नायब तहसीलदार राहुल शर्मा की टीम ने बुधवारी बाजार और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 6 दुकानों पर 3300 रुपए का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त तहसीलदार शिल्पा भगत ने शास्त्री स्कूल और लक्ष्मीबाई स्कूल के आसपास कार्रवाई की।
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे चला अभियान
गनियारी क्षेत्र में 20 व्यक्तियों के विरुद्ध 23 हजार 200 रुपए का चालान काटा गया। उसलापुर क्षेत्र में 20 ठेलों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा चालान काटा गया। सिरगिट्टी क्षेत्र में छह दुकानों से सामान जब्त कर 650 रुपए चालान लिया गया। खैरा जयराम नगर में स्कूल के सामने किराना दुकानों की जांच की गई और तंबाकू युक्त सामग्री जब्त कर थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया। मल्हार नगरीय क्षेत्र में स्कूल से लगे 6 दुकानों पर एक्शन लिया गया। पचपेड़ी तहसील क्षेत्र में भी 5 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर सामग्री जब्त किया गया। मस्तूरी में सांदीपनी एकेडमी पेंडारी में भी ठेले वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी प्रकार तखतपुर, बिल्हा और कोटा अनुविभाग में भी सघन कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने इस अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।