रेमंड कंपनी को बड़ा झटका…196 करोड़ की पेनाल्टी का मामला सुनने से पहले हाईकोर्ट ने आधी राशि जमा करने की रखी शर्त
रायपुर, 08 अक्टूबर 2021। 196 करोड़ की स्टांप शुल्क चोरी के मामले में रेमंड कंपनी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। राजस्व मंडल के फैसले के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने से पहले हाईकोर्ट ने पेनाल्टी की आधी राशि जमा करने की शर्त रखी है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहते हुए पूर्व आईएएस सीके खेतान ने रेमंड पर स्टांप शुल्क चोरी के मामले में 196 करोड़ 20 लाख की पेनाल्टी लगाई थी। दरअसल यह मामला 20 साल पुराना है। इस मामले की सुनवाई करते हुए राजस्व मंडल अध्यक्ष ने इसी साल जुलाई महीने में फैसला सुनाया था। तत्कालीन अध्यक्ष खेतान ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला पंजीयक पर पद के दुरूपयोग की टिप्पणी की थी। रेमंड को 90 दिनों के भीतर पूरी राशि कोषालय में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे रेमंड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें राहत मिलने के बजाय कोर्ट ने पेनाल्टी की आधी राशि जमा करने पर ही सुनवाई करने की शर्त रखी है। बता दें कि जांजगीर चाम्पा स्थित रेमंड सीमेंट कंपनी का विक्रय वर्ष 2000 में लाफार्ज कंपनी को किया गया था।