पूर्व CM और ADG अनुराग गुप्ता पर भ्रष्‍टाचार के संगीन आरोप…PC एक्ट के तहत चलेगा केस, पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ेगी मुश्किलें

Update: 2021-05-26 02:26 GMT
पूर्व CM और ADG अनुराग गुप्ता पर भ्रष्‍टाचार के संगीन आरोप…PC एक्ट के तहत चलेगा केस, पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ेगी मुश्किलें
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रांची 26 मई 2021। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत मामला चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद रांची पुलिस ने इसके लिए लीगल ओपिनियन भी लिया था। लीगल ओपिनियन मिलने के बाद अब रांची पुलिस ने राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति मांगी है।

निर्वाचन आयाेग के निर्देश पर 28 मार्च 2018 काे जगन्नाथपुर थाने में दर्ज एफआईआर में तत्कालीन सीएम रघुवर दास के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार का भी नाम है। इन दाेनाें के खिलाफ आईपीसी की धारा 171बी और 171 सी के तहत केस दर्ज हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अब जांच की आंच रघुवर दास तक भी पहुंच सकती है।

नवंबर 2020 में राज्य सरकार ने इस मामले में पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (डी) और 13 (2) और आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत कार्रवाई करने काे मंजूरी दी थी। लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि पीसी एक्ट के तहत अलग से एसीबी में मुकदमा दर्ज होगा या जगन्नाथपुर पुलिस ही भ्रष्टाचार संबधी मामले का अनुसंधान करेगी। सरकार के इस आदेश के बाद रांची एसएसपी ने अब तक हुई जांचों का हवाला देते हुए पीसी एक्ट के तहत अनुसंघान करने की अनुमति मांगी थी। जगन्नाथपुर थाने में दर्ज केस के आधार पर 14 फरवरी 2020 से ADG अनुराग गुप्ता निलंबित हैं।

बता दें, राज्यसभा चुनाव 2016 में हार्स ट्रेडिंग मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं भी जुड़ेंगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में दी गई थी। इसमें अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है।

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