क्या आप जानते हैं कि कार का रंग बदलने के लिए नियम हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कार का रंग बदलते समय कौन-कौन से कानून का पालन करना जरूरी है।

भारत में कार का रंग बदलने के लिए RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) को सूचित करना जरूरी होता है। बिना सूचना दिए रंग बदलने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, अगर आप अपनी कार का रंग बदलते हैं, तो आपको इसे अपनी कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में अपडेट कराना अनिवार्य है।
अगर आप बिना जानकारी दिए कार का रंग बदलते हैं और पुलिस चेकिंग में पकड़े जाते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कार जब्त भी हो सकती है।
कार के मूल स्वरूप में बदलाव करने पर आपको RTO को सूचित करना आवश्यक है। इसमें कुछ फीस भी लग सकती है, जिसे भरकर आप RC में बदलाव करवा सकते हैं।
अगर आप अपनी कार के टायर्स बदलना चाहते हैं, तो नए टायर्स का आपकी कार के मॉडल से मेल खाना जरूरी है। गलत टायर्स लगाने पर आप पर जुर्माना लग सकता है।
कार के रंग को बदलने के बाद, RTO आपकी कार के नए रंग को RC में दर्ज करेगा। इससे आपकी कार का नया रंग कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।
कार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले RTO को सूचित करना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
कार के रंग या अन्य बदलावों को कानूनी रूप से दर्ज कराने के बाद आप निश्चिंत होकर अपनी कार को चला सकते हैं, बिना किसी जुर्माने की चिंता के।
अगर आप अपनी कार को मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बदलाव से कार का मूल स्वरूप न बदले। इससे आपको कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कार के रंग बदलने का नियम आपकी सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। इसे ध्यान में रखकर ही कार में कोई बदलाव करें।
तो अगली बार जब आप अपनी कार का रंग या कोई अन्य बदलाव करने का सोचें, RTO को सूचित करना न भूलें। ये नियम आपको भविष्य में परेशानी से बचा सकते हैं।
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