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Bilaspur Highcourt: शिक्षिका को अतिशेष पर स्टे, युक्तियुक्तकरण के मामले में लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया स्थगन

नियमों के विपरीत जाकर युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षिका ने याचिका लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए शिक्षिका का अभ्यावेदन पर 10 दिनों के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया हैं।

फाइल फोटो
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Bilaspur Highcourt: 

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। नियमों के परे जाकर युक्तियुक्तकरण करने के खिलाफ हाईकोर्ट में शिक्षिका ने याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई के बाद शिक्षिका को अतिशेष मानने से रोक लगाते हुए युक्तियुक्त करण पर 10 दिन के लिए स्टे दिया है। शिक्षिका से अभ्यावेदन लेकर इसका नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह स्थगन आदेश केवल शिक्षिका के प्रकरण के लिए लागू होगा। यह स्थगन प्रदेश के स्कूलों में लागू नहीं होगा। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में दायर अन्य मामलों की सुनवाई अलग से जारी रहेगी।

महासमुंद जिले के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं। शासन के निर्देश अनुसार वहां एक हेडमास्टर, चार टीचर होने चाहिए। लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम 88 स्टूडेंट्स बता दिया। जिसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी। सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षिका के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई जाए। इसके साथ ही शिक्षिका का अभ्यावेदन ले नियमानुसार निराकरण करें। युक्तियुक्तकरण के अन्य लगे हुए मामलों की पृथक से सुनवाई जारी रहेगी।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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