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Bilaspur High Court: मारपीट के मामले में पूर्व सीएम के पुत्र से पूछताछ का मामला पहुंचा हाईकोर्ट: गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने पर कोर्ट ने कहा...

Bilaspur High Court: पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डिवीजन बेंच के समक्ष वर्चुअली की पैरवी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने संशोधन याचिका पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर डिवीजन बेंच ने दो सप्ताह का समय दिया है।

Bilaspur High Court: मारपीट के मामले में पूर्व सीएम के पुत्र से पूछताछ का मामला पहुंचा हाईकोर्ट: गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने पर कोर्ट ने कहा...
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। भिलाई के रहने वाले 57 वर्षीय प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी पुलिस ने पूछताछ की है और उनका गूगल आईडी और पासवर्ड मांगा है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वर्चुअली उपस्थित होकर डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी की।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस तरह से गूगल आईडी और पासवर्ड मांगा जाना निजता के अधिकार का हनन है। यह भी कहा गया कि पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में याचिकाकर्ता ने पहुंचकर अपना बयान साफ तौर पर दर्ज कराया है। इसमें भी संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है।

चैतन्य का मोबाइल जब्त

गौरतलब है कि घटना 19 जुलाई 2024 की है। भिलाई के ग्रीन वेली में रहने वाले 57 साल के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा रास्ते में जा रहे थे। इस दौरान 2 बाइक में सवार 6 आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोककर पहले गाली गलौज की। फिर लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। प्रोफेसर में गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए। इस मामले में चैतन्य बघेल से भिलाई थाने में चार घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने चैतन्य का मोबाइल जब्त कर लिया था। जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा गया है।

आरोपियों की अग्रिम जमानत पहले ही खारिज

पुलिस ने प्रोफेसर मारपीट मामले में फरार मुख्य आरोपी प्रोबिर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार का पोस्टर पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के इलाके में चस्पा किया गया है। दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जरूरत पड़ी तो संपत्ति कुर्क करने कार्रवाई भी की जाएगी। प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने प्रोबीर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जबकि इसी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों में से करण पाठक ने भी जमानत याचिका दायर की थी। दोनों की याचिका खारिज कर दी गई है। मामले में पुलिस ने प्रिंस उर्फ प्रसून पांडेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी, करण पाठक, रोहन उपाध्याय और रोहित पांडेय को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही चैतन्य को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

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