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Bilaspur High Court: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने हाई कोर्ट से एक बार फिर मांगी मोहलत, हाई कोर्ट ने ये कहा....

Bilaspur High Court: बलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय में हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव एक और कानूनी लड़ाई झेल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में हुई। विधायक यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर मोहलत मांगी।

Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता
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Bilaspur High Court

By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडेय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर किया है। दायर याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है। बुधवार को याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में हुई। विधायक यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली है।

बुधवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पूर्व स्पीकर पांडेय के अधिवक्ता से अलग से आवेदन पेश करने के संबंध में जानकारी मांगी। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता बीपी शर्मा उपस्थित हुए। अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट से कहा कि विधायक यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका को लेकर तैयारी की जानकारी देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका के संबंध में जवाब पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि तय कर दी है। इसके पहले दोनों पक्षों को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

तब कोर्ट हो गया था नाराज

बीते सुनवाई के दौरान विधायक यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए जब समय की मांग की तब कोर्ट नाराज हो गया था। नाराज कोर्ट ने तब अंतिम अवसर देने की बात कहते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। उस दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक यादव के जेल में बंद होने के कारण जवा पेश करने से पहले सलाह मशविरा के लिए समय ना मिल पाने की बात कही थी। मुलाकात का समय ना मिल पाने के कारण जवाब पेश करने में विलंब होने की जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता पांडेय के अधिवक्ता ने विधायक के अधिवक्ता के जवाब का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि अधिवक्ता एक नहीं कम से कम आठ बार विधायक यादव से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जेल में विधायक स कब-कब उनके अधिवक्ता की मुलाकात हुई है,इसे लेकर तारीखें भी कोर्ट को बताई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। नाराज कोर्ट ने तब जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया था। इसके लिए 10 दिन की मोहलत दी थी।

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