बिलासपुर। 6 पटवारियों का ट्रांसफर दूसरे जिलों में करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। दरअसल, आलोक तिवारी पटवारी पटवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत था। इनका स्थानांतरण कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया। इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश कुमार पांडे, उत्तम चंद्राकर, सनद कुमार विश्वास का भी शासन के आदेश दिनांक 30 सितंबर को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बात से क्षुब्ध होकर पटवारियों द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह, नरेंद्र मेहेर और अनादि शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की।
याचिका में यह आधार लिया गया
पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं एवं इनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है। इनके जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाता है तो इनकी सीनियारिटी नीचे हो जाएगी। साथ ही साथ भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पीपी साहू के यहां हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।