Supreme Court News: हाई कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति, SC कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में पांच रिटायर जजों को एडहॉक जज के तौर पर दी नियुक्ति
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पांच रिटायर जजों को एडहॉक जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये जज सिंगल बेंच में या फिर हाई कोर्ट के मौजूदा जजों के साथ डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे।

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4 February 2026|दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आर्टिकल 224A के तहत ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पांच रिटायर जजों को एडहॉक जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये जज सिंगल बेंच में या फिर हाई कोर्ट के मौजूदा जजों के साथ डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे। बता दें कि यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। एडहॉक जज के तौर पर रिटायर जजों की नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए कॉलेजियम ने मंजूरी दी है।
रिटायर जज जिनको मिली दो साल के लिए एडहाक जज की नियुक्ति
जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिज़वी,जस्टिस रेनू अग्रवाल व जस्टिस ज्योत्सना शर्मा।
इसलिए आया कॉलेजियम का यह फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि वर्ष 2021 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय जारी किया था। देश के न्यायिक इतिहास में इस प्रावधान का उपयोग बहुत कम हुआ है। जनवरी, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त में रियायत दी कि एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए खाली पद स्वीकृत संख्या के 20% से ज़्यादा होने चाहिए। बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एडहॉक जज या तो सिंगल बेंच में बैठ सकते हैं या मौजूदा जजों के साथ डिवीज़न बेंच का हिस्सा बन सकते हैं।
