MP NEWS : हाईकोर्ट का फैसला! किसी भी शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है महिला, किसी को भी रोकने का नहीं हक, कानून भी नहीं
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ किया कि कोई भी बालिग महिला अपनी मर्जी से पहले से शादीशुदा आदमी के साथ रह सकती है ऐसा कोई कानून नहीं बना जो महिलाओं को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से रोकता है

Madhya Pradesh news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ किया कि. कोई भी बालिग महिला अपनी मर्जी से पहले से शादीशुदा आदमी के साथ रह सकती है ऐसा कोई कानून नहीं बना जो महिलाओं को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से रोकता है.कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा आदमी से शादी कर लेती तो इस स्थिति में केवल पहली पत्नी ही दूसरी शादी का केस दर्ज कर सकती है।
दसअसल, हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.. याचिका में महिला पर ये आरोप लगा था कि वो अपने माता- पिता के साथ नहीं रह कर एक शादीशुदा आदमी के साथ रहने चली गई। वहीं वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति के साथ महिला रह रही थी, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और तलाक की मांग की हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर महिला बालिग है तो उसे पूरा अधिकार है ये तय करने का की वो किसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी महिला अपनी मर्जी से किसी भी शादीशुदा या कुंवारे व्यक्ति के साथ रह सकती हैं ये उसका निजी फैसला हैं..वहीं अदालत ये साफ किया कि वो नैतिकता के मामलों में दखल नहीं देंगे..
साथ ही हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि महिला अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती.ऐसे में पुलिस उसे उसकी मर्जी के मुताबिक पहले वचनपत्र लेकर उसके बाद उसे रिहा करे... इस वचन पत्र में महिला को ये लिखित रुप में मानना होगा कि वो अपनी इच्छा से इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है।साथ ही उस व्यक्ति को भी ये लिखित में देना होगा कि वो महिला के साथ रहना चाहते है।
