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हाईकोर्ट ब्रेकिंग: अनारक्षित पद पर महिला के न मिलने पर प्रतीक्षा सूची से उसी श्रेणी के पुरुष को विधानसभा प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति के निर्देश

हाईकोर्ट ब्रेकिंग: अनारक्षित पद पर महिला के न मिलने पर प्रतीक्षा सूची से उसी श्रेणी के पुरुष को विधानसभा प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति के निर्देश
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By NPG News

बिलासपुर। विधानसभा प्रतिवेदक पद के लिए अनारक्षित महिला अभ्यर्थी के न मिलने पर हाईकोर्ट ने आरक्षण नीति के अनुसार 15 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया था। जिसके परिपालन में प्रतीक्षा सूची में आये उसी श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की गई है। जिसके बाद अभ्यर्थी ने कल विधानसभा में जाइनिंग भी दे दी है।

विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक के पद हेतु नियुक्ति निकली थी। विज्ञापन में चार पद अनारक्षित सूची के लिए था। जिसमे से एक पद महिला अभ्यर्थी के लिए था। चयन सूची के अनुसार तीन पदों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति तो हुई पर अनारक्षित महिला उम्मीदवार की नियुक्ति नही हो पाई थी। प्रतीक्षा सूची में एसआर साहू नामक अभ्यर्थी पहले स्थान पर था। चयन सूची 15 जुलाई 2021 को जारी हुई थी जिसके अनुसार प्रतीक्षा सूची 15 जुलाई 2022 तक ही वैध थी। लगातार 11 माह तक विभाग का चक्कर लगाने के बाद नियुक्ति नही मिलने पर एसआर साहू ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से 13 जून को याचिका पेश की।

मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बैंच में हुई। जिसमे अधिवक्ता श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि आरक्षण नियम अनुसार यदि किसी महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो उसी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जानी चाहिए। तर्को को सुनने के पश्चात अदालत ने आरक्षण नियमो के अनुसार 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश विधानसभा सचिवालय को दिए थे। हाईकोर्ट से मिले निर्देशो के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने एसआर साहू को पात्र मानते हुए प्रतीक्षा सूची की मियाद(15 जुलाई) खत्म होने से पहले नियुक्ति आदेश किया। जिसके बाद अभ्यर्थी को 30 जून को विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति भी करवा दी गई।

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