बिलासपुर। आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन निरस्त करने के मामलें में हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। कैट फिर सिंगल बैंच के द्वारा मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश जारी किया गया था। जिसके खिलाफ शासन ने डबल बैंच में अपील की थी।
6 अक्टूबर 2018 को आचार सहिंता लगने के कुछ ही घण्टे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश जारी कर आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत अन्य दो आईपीएस को एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन दे दिया था। फिर आर्थिक अनियमितता व गड़बड़ियों के चलते मुकेश गुप्ता को निलंबित कर उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण( कैट) में अपील की थी। जहां मुकेश गुप्ता के पक्ष में फैसला आया था और उनके प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के आदेश को गलत माना गया था।
राज्य शासन कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गई थी। जहां सिंगल बैंच में हुई सुनवाई में कैट के फैसले को सही ठहराया गया था। राज्य सरकार ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी थी। जिसकी चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बैंच में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज हुई सुनवाई में आदेश सार्वजिनक किया गया। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता जितेंद्र पाली उपस्थित थे। जिन्होंने अदालत को बताया था कि डीजी पद पर प्रमोशन से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है जो कि नही ली गयी थी। लिहाजा नियमतः गुप्ता का प्रमोशन नियम विरुद्ध है। जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मुकेश गुप्ता को रिवर्ट करने के फैसले को सही माना और कैट और सिंगल बेंच द्वारा गुप्ता के पक्ष में दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया। इसकी पुष्टि महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी एनपीजी से चर्चा के दौरान की है।