एकता कपूर को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी के आदेश पर लगाई रोक...जानिए क्या है पूरा मामला
मुंबई I टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर को वेब सीरीज मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल एकता और शोभा कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें गिरफ्तारी से फौरी राहत मिली है। अदालत ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी, तब तक एकता कपूर को बेगूसराय कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, इस विवादित वेब सीरीज में दिखाया गया था कि एक महिला जिसका पति सेना में था, उनके दोस्त को सेना का वर्दी पहना कर शारीरिक संबंध बनाती है। बेगूसराय की अदालत में इसे सेना का अपमान मानते हुए एक मुकदमा पिछले साल यानी 2021 में ही दर्ज कराया गया था। मामला एकता कपूर द्वारा बनाए गए एक सीरियल में आर्मी के अधिकारियों को गलत ढंग से दिखाए जाने से संबंधित है। शिकायतकर्ता शम्भू कुमार ने बेगूसराय की निचली अदालत में दायर किये शिकायत में कहा है कि एकता कपूर द्वारा अपने सीरियल में आर्मी के अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस शिकायत पर बेगूसराय की अदालत ने एकता कपूर और इनकी माँ शोभा कपूर के खिलाफ आई पी सी की धारा 500 एवं 504 के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया था। एकता कपूर और शोभा कपूर ने निचली अदालत के एसी आदेश को पटना हाइकोर्ट मेंचुनौती देते हुए उसे रद्द करने के लिए यह याचिका दायर किया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता बाई वी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल कोर्ट में उपस्थित थे।