Pt. Ravishankar Shukla University: हाई कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पटेल : राज्य सरकार ने डॉ अंबर व्यास को बनाया रजिस्ट्रार
Pt. Ravishankar Shukla University: हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपित शैलेंद्र कुमार पटेल को हटा दिया है। पटेल को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ कर दिया है। देखें उच्च शिक्षा विभाग का आदेश

Pt. Ravishankar Shukla University: रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में पदस्थ एवं प्रभारी कुलसचिव के रूप में 2022 से कार्य कर रहे शैलेन्द्र कुमार पटेल, उप कुलसचिव (Deputy Registrar) को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में अटैच करते हुए कर पदस्थ कर दिया है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में पदस्थ शैलेन्द्र कुमार पटेल, उप कुलसचिव मूलत: उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारी हैं। वर्ष 2022 में उन्हें तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा ने कुलसचिव के पद का प्रभार दिया था। छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें कुलसचिव के पद का प्रभार नहीं दिया था, इसके बाद भी वह कुलसचिव के नाम और पदनाम से ही विगत 3 वर्षों तक समस्त प्रशासनिक, वित्तीय एवं गोपनीय कार्य कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 (संशोधित 2011) के अनुसार और छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में उल्लेखित कुलपति एवं कार्यपरिषद की शक्तियों में कुलसचिव की नियुक्ति या प्रभार देने का अधिकार नहीं है।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापना करने, प्रभार देने, स्थानांतरण करने आदि का अधिकार केवल छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन पदों पर चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद किया जाता है और नियुक्ति एवं पदस्थापना छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है।
शैलेन्द्र कुमार पटेल के उप कुलसचिव एवं कुलसचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता, अर्हता एवं अनुभव नहीं होने के संबंध में वर्ष 2021-22 में हुई शिकायतों पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच में शिकायत सही पायी गई है, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने बिलासपुर हाई कोर्ट में शैलेन्द्र कुमार पटेल द्वारा 2022 एवं 2023 में दायर की गई याचिकाओं में 22 मई 2025 को हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से हटाकर शैलेंद्र कुमार पटेल को उच्च शिक्षा संचालनालय में संलग्न करते हुए पदस्थ कर दिया है।
0 डा अंबर व्यास को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी
उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव धनंजय नेताम ने दो आदेश जारी किया है। एक आदेश में शैलेंद्र पटेल को हटाते हुए उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ कर दिया है। पहले आदेश में डॉ. अम्बर व्यास, प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से प्रभारी कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का कार्यभार दिया गया है।
0 क्या है मामला, हाई कोर्ट ने नियुक्ति को किया खारिज
राजधानी रायपुर स्थित पण्डित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले ने लिखा है कि शैलेन्द्र पटेल प्रभारी कुलसचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, और इस पद पर उनकी नियुक्ति अवैध है। इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला वर्ष 2022 से चल रहा था, जब शैलेन्द्र पटेल की प्रभारी कुलसचिव पद पर नियुक्ति को लेकर राहुल गिरी गोस्वामी ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पटेल की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए थे। शिकायत के आधार पर एक FIR) दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है। तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, इस मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हाई कोर्ट में हुई,। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित Reserve for Order रख लिया था। 22 मई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
0 कोर्ट ने कहा- कुलसचिव जैसे जिम्मेदार पद के लिए योग्यता और पारदर्शिता बेहद जरूरी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल कुलसचिव पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता को पूरा नहीं करते। कोर्ट ने लिखा है कि विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में कुलसचिव जैसे जिम्मेदार पद के लिए योग्यता और पारदर्शिता का पालन अनिवार्य है। शैलेन्द्र पटेल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें कुलसचिव पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
0 राहुल गिरी गोस्वामी की शिकायत में यह सब
राहुल गिरी गोस्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति नियमों के विपरीत और गैर-कानूनी ढंग से की गई थी। इस शिकायत के बाद दर्ज FIR ने मामले को और गंभीर बना दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में इस शिकायत और FIR को आधार बनाते हुए पटेल की नियुक्ति को अवैध ठहराया। नीचे देखें आदेश...