CG High Court Teacher News: सेवानिवृत प्रधान पाठक से रिकवरी आदेश निरस्त, वसूली गई राशि वापस करने हाईकोर्ट ने दिए निर्देश...
CG High Court Teacher News : बिलासपुर। अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर सेवानिवृत्त प्रधान पाठक से सेवानिवृत्ति देयक से वसूली करने जारी हुए आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही पूर्व में वसूली गई संपूर्ण राशि याचिकाकर्ता को वापस दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर निवासी सूर्यप्रकाश मिश्रा शासकीय प्राथमिक शाला सीपत जिला बिलासपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वे सेवानिवृत्त हुए। लेकिन रिटायरमेंट के 1 माह पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी द्वारा उनके सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर सेवानिवृत्त विधेयक से 1 लाख 38 हजार 153 रुपये वसूली आदेश जारी कर वसूली कर ली गई। इस आदेश से क्षुब्ध होकर सूर्यप्रकाश ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे व घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में वर्ष 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह एवं अन्य वर्ष 2022 में थॉमस डेनियल विरुद्ध स्टेट आफ केरला एवं अन्य के वाद में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी या सेवानृवित्त कर्मचारी से सेवानिवृत्ति दिनांक से 5 वर्ष पूर्व अधिक वेतन भुगतान का हवाला दे रिटायरमेंट के पश्चात किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नही किए जाने से वसूली आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई। जिन्होंने सुनवाई कर उक्त रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्याय दृष्टांत के उक्त आधारों पर कि तृतीय श्रेणी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरल ड्यूज से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं हो सकती है। अदालत ने उक्त वसूली आदेश को निरस्त कर पूर्व में वसूली गई संपूर्ण राशि याचिकाकर्ता को वापिस करने के निर्देश दिए।