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Bilaspur High Court: CBSE स्टूडेंट राज्य स्तरीय खेलों से बाहर, शासन, CBSE और SGFI को नोटिस...

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के CBSE स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की।

Bilaspur High Court: CBSE स्टूडेंट राज्य स्तरीय खेलों से बाहर, शासन, CBSE और SGFI को नोटिस...
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के CBSE स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही मामले में सीबीएसई को भी पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामले में स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया गया। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा संचालनालय (डीपीआई) से जवाब तलब किया था।

राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है। इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता है, उनका अलग से आयोजन हुआ करता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। एक छात्र को दोहरा लाभ नही दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी को शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब मांगा है।

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