CG में 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म: घर में चोरी करने घुसे हैवानों की डोली नीयत, मासूम की हालत देखकर कांप गई परिजनों की रूह
घर में चोरी करने घुसे दो चोरों की नीयत डोल गई और 6 साल की बच्ची के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म किया।

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
कांकेर 08 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के कांकेर से हैवानियत की हदें पार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 6 मार्च को घर में चोरी करने घुसे दो चोरों की नीयत डोल गई और 6 साल की बच्ची के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर में चोरी की नीयत से घुसे दो हैवानों ने 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया और उसे गांव के ही तालाब के किनारे ले जाकर अपने हवस का शिकार बनाया। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
कैसे दिया वारदात को अंजाम ?
जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की मासूम 6 मार्च की रात अपने माता-पिता के साथ घर में सोई थी, तभी अमित जैन (20) और रोहन जैन (19) चोरी की नीयत से उसके घर में घुस आए। इस दौरान चोरों की नीयत डोल गई और उन्होंने मासूम का अपहरण कर लिया, फिर तालाब के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मासूम को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए।
कैसे हुई दुष्कर्म की पुष्टी ?
देर रात नींद खुलने पर माता-पिता को अपनी बेटी कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने कोटवार के माध्यम से इसकी जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरु की तो मासूम बेहोशी की हालत में तालाब किनारे पड़ी मिली, जिसके बाद उसे कांकेर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टी हुई।
कैसे हुआ खुलासा ?
दुष्कर्म की पुष्टी होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की और 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दो आरोपी अमित जैन (20) और रोहन जैन (19) ने अपना जुर्म कबूल लिया। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। वहीं घटना को लेकर परिजनों और गांव वालों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है ?
अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।
