ससुराल वालों ने की टीचर दामाद की हत्या: नाराज बीवी को मनाने जा रहा था ससुराल, बीच रास्ते में ससुर ने दे दी खौफनाक मौत
Ghaziabad Murder Case: ससुर ने बीच रास्ते में अपने साथियों के साथ मिलकर टीचर दामाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

गाजियाबाद 1 अप्रैल 2026, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक टीचर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सोमवार देर शाम टीचर अपने भाई के साथ ससुराल जा रहा था, तभी ससुर ने बीच रास्ते में अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद टीचर और उसके भाई पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मंगलवार देर शाम उसकी मौत हो गई। यह घटना टीलामोड़ थाना क्षेत्र की है।
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान नितिन राठी (32) के रूप में हुई है, जो कि लोनी के गितांजली विहार में रहता था। नितिन प्राइवेट कॉलेज में टीचर था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई थी, जो कि बीएड की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। मुस्कान मुस्लिम थी इसलिए घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो दोनों ने एक साल पहले आर्य समाज में शादी कर ली थी।
कब और कैसे हुई वारदात ?
28 मार्च को मुस्कान देर से सोकर उठी, जिसको लेकर नितिन ने उसे डांट दिया और दोनों के बीच विवाद हो गया। इससे नाराज होकर मुस्कान अपने मायके चली गई। 30 मार्च की शाम जब नितिन अपने भाई अमित के साथ मुस्कान को मनाने जा रहा था, तो बीच रास्ते में भनेड़ा पुलिया के पास नितिन का ससुर मेहरुद्दीन मिल गया, जिसके साथ उसकी बहस हो गई और देखते ही देखते बहस इतना बढ़ा कि मेहरुद्दीन ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर नितिन और अमित की पिटाई कर दी।
दामाद को मरा समझकर छोड़ भागे ससुराल वाले
इस दौरान अमित ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बताई और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वही नितिन को मरा समझकर ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। इसके बाद जब नितिन के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो पता चला कि नितिन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।
ACP ने क्या कहा ?
घटना के बाद पुलिस ने नितिन के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में शालीमार गार्डन ACP अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी ससुर और चाचा शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
