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ट्रांसजेंडर ने दोस्तों से कराई बॉयफ्रेंड की हत्या: शराब पार्टी के बहाने बुलाया, फिर सिर कुचलकर गाड़ दी लाश

Bulandshahr Murder Case: ट्रांसजेंडर ने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करा दी। इसके बाद उसके शव को जंगल में दफना दिया।

Bulandshahr Murder Case
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

बुलंदशहर 01 अप्रैल 2026, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में ट्रांसजेंडर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था। युवक ट्रांसजेंडर का बॉयफ्रेंड भी था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने हत्या की ये साजिश रची थी। यह मामला कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान साक्षर कौशिक (24) के रूप में हुई है, जो कि सिकंदराबाद क्षेत्र बिलसूरी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि साक्षर 30 मार्च को अपने दोस्त के घर जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटा था। परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी की, तो वह सीसीटीवी में देवेश के साथ रेलवे लाइन की ओर जाते हुए दिखाई दिया।

कब और कैसे की हत्या ?

इसके बाद जब पुलिस ने देवेश (25) को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। देवेश ने बताया कि उसने दीपक (23) और शुभम (26) के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। चंदेरु गांव के एक बाग में शराब पार्टी के दौरान साक्षर से विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद ईंट से उसके सिर को कुचल दिया और शव को गाड़ दिया।

आखिर क्यों रची हत्या की साजिश ?

पुलिस ने जब आगे की जांच की तो पता चला कि साक्षर का ट्रांसजेंडर अमन (30) के साथ संबंध था। वहीं अन्य आरोपी भी उसी के संपर्क में थे। इसी को लेकर विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद अमन ने साक्षर को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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