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तीन साल की बच्ची से गैंगरेप: घर से उठाकर खेत में ले गया चाचा, फिर अपने दो दोस्तों के साथ मिटाई हवस

Patna Rape News: चाचा ने ही अपने दो दोस्तों के साथ अपनी तीन साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाया है।

Patna Rape News
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

पटना 04 अप्रैल 2026, बिहार की राजधानी पटना में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां चाचा ने ही अपने दो दोस्तों के साथ अपनी तीन साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। यह घटना परसा बाजार थाना क्षेत्र का है।

सभी ने बारी-बारी से किया दुष्कर्म

दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसका चाचा नशे का आदी है। शुक्रवार देर रात जब मासूम घर में सो रही थी, तभी आरोपी घर में घुस आया और उसे उठाकर घर से 500 मीटर दूर खेत में ले गया, जहां उसने अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उसे अपने दो दोस्तों को परोस दिया, जिसके बाद उन्होंने भी बारी-बारी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

कैसे हुआ मामले का खुलासा ?

गांव के कुछ लोगों की नजर जब तीनों आरोपियों पर पड़ी, तो उन्हें लगा कि गांव में बच्चा चोर घुस आए हैं। लोगों की आवाज सुनकर तीनों आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। शोर गुल सुनकर जब बच्ची के परिजन जागे तो उन्हें बच्ची कही दिखाई नहीं दी और इसके बाद उसकी तलाशी शुरु की गई। परिजन जब खेत की ओर पहुंचे तो मासूम खेत में खून से लथपथ मिली, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश शुरु कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने चाचा और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है और क्या सजा मिलती है ?

अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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