Vyakhayata News: व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए शासन के बनाये नियम को हाई कोर्ट ने किया रद
Vyakhayata News:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लेक्चरर के पद पर पदोन्नति के लिए शासन के बनाये नियम को असंवैधानिक करार दिया है!
Vyakhayata News बिलासपुर! हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्बारा बनाए गए नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है! कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को लेक्चरर कबपद पर पदोन्नति देने का आदेश दिया है!
हाई कोर्ट ने कहा शिक्षक की गुणवत्ता कम करना शिक्षा में गिरावट है, इसके साथ कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया है!
इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य निम्नतर योग्यता वाले अभ्यथियों को पदोन्नति सूची से अलग करने को कहा है!
याचिकाकर्ता श्रवण कुमार प्रधान, संजय कुमार सहित अन्य की नियुक्ति पंचायत में शिक्षाकर्मी के पद में हुई थी*!वर्ष 2018 में राज्य शासन ने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों का संविलियन शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी के पद पर किया है ! राज्य सरकार ने शिक्षक एलबी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान करने नियम बनाया है! इसमें कहा गया कि व्याख्याता के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पद अनुभव के आधार पर पदोन्नति से भरा जाएगा!
0 नियमों को दी है चुनौती
पदोन्नति केबलिये बनाये नियमों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता गोविन्द देवांगन व आकाश पाण्डेय के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर की है ! याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता बीएड डिग्री धारक होने के साथ व्याख्याता के सभी योग्यता को पूरा करते हैं!
मामले की सुनवाईं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में हुई! सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, शिक्षक पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (बीएड) एनसीटीई द्बारा तय की गई है! प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, अपर में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज) विनियम, 2014, छत्तीसगढ़ स्कूल पर प्रचलित है! राज्य सरकार उक्त आवश्यकता को कम नहीं कर सकती!
लेक्चरर पद पर प्रमोशन के लिए बीएड की योग्यता. एनसीटीई के तहत बनाए गए 2014 के विनियमों के साथ असंगत 1993 का अधिनियम है! हाई या हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए आवश्यक योग्यता बीएड डिग्री और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक. के लिए डीएड, डीएलएड आवश्यक योग्यता है! व्याख्याता पद के लिए आवश्यक योग्यता बीएड है!
0. गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कौशल जरूरी
एक शिक्षक, जिसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाना है, बनाए रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कौशल, शिक्षक का होना जरूरी है ! इसे उच्चप्राथमिकता दी गई है ! विवादित प्रावधान नियमों के तहत अधिनियमित अनुसूची के क्रमांक 14 के कॉलम 3 छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा के 14 एवं 15(शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को असंवैधानिक और अधिकारेतर घोषित किया गया है! इस जिन उम्मीदवारों के पास बी.एड डिग्री है वे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं!