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Suspended IAS Ranu Sahu: कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू को नहीं मिली जमानत, रहना होगा जेल में

Suspended IAS Ranu Sahu: कोल लेव्ही घोटाले में फंसी आईएएस रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपराध की गंभीरता और अन्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

Suspended IAS Ranu Sahu: कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू को नहीं मिली जमानत
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Suspended IAS Ranu Sahu

By Neha Yadav

Suspended IAS Ranu Sahu: बिलासपुर। कोल लेव्ही के अलावा डीएमएफ घोटाले में संलिप्तता के बाद ईओडब्ल्यू व एसीबी ने आईएएस रानू साहू को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता और जांच एजेंसियों की आपत्ति के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कोल लेव्ही और डीएमएफ घोटाले में संलिप्तता के आरोप में आईएएस रानू साहू रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एनके व्यास ने 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस व्यास ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

दो और मामलों में होनी है गिरफ्तारी

आईएएस रानू साहू पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के तहत दर्ज दो अलग-अलग मामला दर्ज किया है। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आईएएस रानू साहू ने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आरोप गंभीर हैं और इसससे जुड़े साक्ष्य मजबूत हैं।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत के अनुसार आईएएस रानू साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। कोल लेव्ही घोटाले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के अवैध सिंडिकेट को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मदद पहुंचाई है। सिंडिकेट कोयला डिलीवरी आर्डर और परमिट जारी करने के लिए प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली करता था। वर्ष 2015 से अक्टूबर 2022 के बीच आईएएस रानू साहू और उनके परिवार ने कुल 24 अचल संपत्तियां खरीदीं। वर्ष 2011 से 2022 के बीच उन्हें वेतन के रूप में 92 लाख रुपये मिले, जबकि उन्होंने 3.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदीं। इस आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी ने दर्ज किया है मनी लान्ड्रिंग का मामला

ईडी ने आईएएस रानू साहू के खिलाफ मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आईएएस रानू साहू ने राज्य सेवा संवर्ग की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और अन्य के साथ मिलकर कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली की। एसीबी और ईओडब्ल्यू के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत अपराध दर्ज किया है।

Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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