Begin typing your search above and press return to search.

CG Teacher News : हाई कोर्ट का फैसला बना बर्खास्तगी का कारण, डीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति को किया निरस्त...

पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। कुमुदनी साहू की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर शिकायत की गई थी। बीएड डिग्री को आधार बनाया था। इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आ गया. इसी आधार पर डीईओ ने अनुकम्पा नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।

CG Teacher News : हाई कोर्ट का फैसला बना बर्खास्तगी का कारण, डीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति को किया निरस्त...
X
By Radhakishan Sharma

CG Teacher News : रायपुर। पति की मौत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक की पत्नीकुमुदनी को सहायक शिक्षिका के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीईओ ने अनुकम्पा नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।

डीईओ ने अपने आदेश में शिकायत की जांच के अलावा हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है।

शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार साहू पिता राधेश्याम साहू पता-ग्राम एवं पो.आ. धनसीर वि.ख. बिलाईगढ़ के द्वारा कुमुदनी साहू पति स्व भूपेन्द्र कुमार साहू को नियम विरूद्ध सहायक शिक्षक पद पर दिए गए अनुकम्पा नियुक्ति को निरस्त कर सेवा समाप्त करने की शिकायत 14 जनवरी.2025 प्रस्तुत किया गया जिसका जांच उपरांत प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है -

भूपेन्द्र कुमार साहू सहायक शिक्षक एल.बी. पद पर कार्यरत रहते हुए 03 जुलाई 2023 को निधन हो जाने के कारण उनकी धर्मपत्नी कुमुदनी साहू के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

हाई कोर्ट मेंदायर याचिका मे सहायक शिक्षक पद पर व्यावसायिक योग्यता केवल डी.एड. धारी को ही माना जाए एव बी.एड. योग्यताधारी को सहायक शिक्षक हेतु अपात्र माना जाए का प्रकरण विचाराधीन था।

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ एस.एन. भगत के द्वारा उक्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मे वांछित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता का तथा सहायक शिक्षक के पद पर व्यावासायिक योग्यता के संबंध मे बी.एड. एवं डी.एड. धारी अभ्यर्थियों के द्वारा दायर न्यायालयीन प्रकरणो का सूक्ष्मता से अवलोकन/परीक्षण किए बगैर कुमुदनी साहू को सहायक शिक्षक पद पर शासकीय प्राथमिक शाला सुतीउरकुली वि.ख. बिलाईगढ़ मे अनुकम्पा नियुक्ति आदेश 07 मार्च 2024 को जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटलनगर छ.ग. के 30.दिसम्बर.2024 के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के संबंध मे तत्काल पालन कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का निर्देश है।

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के अनुसार बी.एड. अर्हता के आधार पर सेवा समाप्ति किए जाने का नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिए गए है।

उक्त शिकायत की जांच दो सदस्यीय दल के द्वारा कराई गई जिसके अनुसार कुमुदनी साहू पति स्व भूपेन्द्र कुमार साहू को बी.एड. योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देना पाया गया है।

अस्तु उपरोक्त आदेशो के पालनार्थ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 26 के नियम 10 (नौ) के तहत् कुमुदनी साहू सहायक शिक्षक की अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। नीचे देखें आदेश


Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

Read MoreRead Less

Next Story