CG News: पंडाल लगाने वालों सावधान! अब सार्वजनिक जगहों पर पंडाल पर रोक? हाई कोर्ट में सरकार ने रखा नया नियम, जानिए शर्तें
CG News: सड़कों पर और बिजली तार के नीचे लगने वाले पंडालों को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच काे बताया कि नगरपालिक अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

CG News: राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच को बताया कि नगर निगम अधिनियम 1956 और नगर अधिनियम 1961 के तहत नई पालिसी 25 अगस्त 2025 को जारी की गई है। जिसे तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था, समिति या संगठन किसी सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान पर पंडाल या अस्थाई संरचना, धरना, जुलूस, सभा रैली बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए बताया है, बिना अनुमति पंडाल, अस्थाई संरचना, धरना, जुलूस, सभा रैली करने पर सजा का प्रावधान है। राज्य शासन ने इसके लिए दो प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन छोटे पंडाल, अस्थाई संरचना, धरना, जुलूस, सभा रैली के लिए रहेंगे जहां पर अधिकतम 500 व्यक्ति तक के ठहराव हो सकते हैं और जो पांच हजार से कम वर्ग फीट तक के स्थान पर बना हो। दूसरे प्रकार का दिशा निर्देश उन स्थानों के लिए है जहां 500 लोगों से ज्यादा इकट्ठे हो सके और पांच हजार वर्ग फीट से ज्यादा का अस्थाई निर्माण हो। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गणेश विसर्जन के दौरान इस नई पालिसी की टेस्टिंग हो सकेगी। शासन की ओर से दुर्गा पूजा के बाद प्रकरण की सुनवाई हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण की अगली सुनवाई 06 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
पांच हजार वर्ग फीट से छोटे पंडालों अस्थाई संरचना के लिए मुख्य शर्ते-
नगर पालिक निगम और स्थानीय निकाय अनुमति देंगे।
मुख्य मार्गो में अनुमति नहीं दी जायेगी अगर प्रदान की जाती है तो वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किया जाएगा।
किसी भी पंडाल का निर्माण विद्युत तारों के ठीक नीचे नहीं किया जाएगा।
पंडाल, अस्थाई संरचना अग्निरोधी सामग्री से बनाई जायेगी।
आयोजक समिति/ आयोजक साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे।
पांच हजार वर्ग फीट से बड़े पंडालों अस्थाई संरचना के लिए अतिरिक्त मुख्य शर्ते-
अतिरिक जिला दंडाधिकारी, थाना प्रभारी, अग्निशामक. बिजली विभाग से अनापति प्रमाण पत्र ले कर आवेदन के साथ जमा करना पड़ेगा।
अनुमति के साथ शुल्क जमा करना होगा।
जनरेटर बैकअप की व्यवस्था करनी होगी।
किसी भी अन्य भवन से 15 फीट दूरी रखनी होगी।
